जम्मू : टेरर फंडिंग के आरोप में तिहाड़ में बंद बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब सोमवार 20 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट की NIA कोर्ट में सुनवाई होगी। राशिद इंजीनियर ने अस्पताल में भर्ती अपने बीमार पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है, जिस पर मामला आगे के लिए बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने सुनवाई टाल टालते हुए वकील को हिदायत लेने का निर्देश दिया। राशिद इंजीनियर टेरर फंडिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है।
NIA सूत्रों के मुताबिक राशिद इंजीनियर ने एक महीने की अंतरिम जमानत मांगी है। सूत्रों के मुताबिक NIA सुरक्षा कारणों ने राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। ऐसे में NIA राशिद को सिर्फ कस्टडी परोल दिए जाने के ही लिए ही तैयार है, कस्टडी पैरोल में उसे स्टेट कड़ी सुरक्षा के बीच स्टेट गेस्ट हाउस में रहना होगा। सुरक्षा घेरे के बीच ही वो अपने पिता को अस्पताल देखने जा सकेगा और बाहरी लोगों से मुलाकात करने पर रोक होगी। राशिद इंजीनियर के वकील ने राशिद इंजीनियर से NIA के प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है।
शब्बीर अहमद शाह का मामला खुला
जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को 30 साल पुराने मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार शाम को गिरफ्तार किया है। शब्बीर को मार्च में ही दो मामलों में जमानत मिली थी। 1996 में पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप के मामले में एनआईए की श्रीनगर ब्रांच ने शब्बीर अहमद शाह को गिरफ्तार कर दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड लेकर शब्बीर शाह को एनआईए जम्मू कश्मीर ले गई। शब्बीर शाह को मार्च में सुप्रीम कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में जमानत दी थी। 39 साल तक हिरासत और नजरबंद रहने के बाद शब्बीर शाह को जमानत मिली थी।
