PMFME स्कीम के तहत बिजनेस के लिए सरकार देती है सब्सिडी, जानिए कैसे करें आवेदन

PMFME Scheme : खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) से जुड़े यूनिट की स्थापना करना चाहते हैं को सरकार अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। अगर कोई किसान या ग्रामीण युवा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो यहां जानिए कैसे आवेदन करें।

फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए मिलती है सब्सिडी

PMFME Scheme : किसानों की आय बढ़ाने और गांव के युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कई नई-नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसी कड़ी में खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) से जुड़े उद्योग की स्थापना की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकारें भी कोशिश कर रही हैं। मध्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। मध्यप्रदेश में इस स्कीम के तहत 420 औद्योगिक यूनिट की स्थापना हेतु विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जो एक रिकॉर्ड है। योजना के क्रियान्वयन अवधि को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अगर आप भी पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं तो जानिए इसका लाभ कैसे लें।

किन्हें मिलेगा PMFME का लाभ

  • PMFME के तहत व्यक्तिगत लाभार्थी अपने नाम या अपनी कंपनी के नाम पर लोन और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
  • अगर कोई बिजनेसमैन समूह मिलकर वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, इनक्यूबेशन सेंटर और लैब आदि यूनिट तैयार करते हैं तो उनका समुदाय योजना में लाभ के पात्र होता है।
  • सेल्फ हेल्प ग्रुप
  • किसान उत्पादक संगठन
  • सहकारी समूह
  • मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी
  • नई यूनिट की स्थापना करने वाले व्यक्ति या समूह केवल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) समर्थन दिया जाएगा।

कितना मिलेगा लाभ

  • PMFME योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना लागत पर 35 प्रतिशत की दर से डेब्ट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  • लाभार्थी को अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी प्रति यूनिट के लिए दिया जाता है।
  • लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत होना चाहिए, बाकी बैंक से लोन के तौर पर मिलेगी।
End Of Feed