Poultry Farming Scheme: मुर्गी पालन कमाई का बेहतरीन साधन, ये सरकार दे रही है 50 प्रतिशत की सब्सिडी

Poultry Farming Scheme: सरकार रोजगार के अवसर मुहैया करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार ने मुर्गी पालन के लिए समेकित मुर्गी विकास योजना के लिए सब्सिडी दे रही है।

मुर्गी पालन के लिए सब्सिडी दे रही है बिहार सरकार (तस्वीर-Canva)

Poultry Farming Scheme: किसानों और युवाओं की आय में बढ़ोतरी के लिए मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुर्गी पालन या बॉयलर मुर्गी फार्म स्थापना की स्थापना के लिए सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार ने समेकित मुर्गी विकास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मुर्गी फार्म शुरू करने के लिए 30 से लेकर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। बॉयलर पोल्ट्री फार्म के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रुपए निर्धारित की गई। पशु एवं मत्स्य पालन संसाधन विभाग पशुपालन निदेशालय बिहार सरकार द्वारा समेकित मुर्गी विकास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस योजना के तहत कैसे सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

बॉयलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए कैसे करें आवेदन

  • पशुपालन निदेशालय विभाग द्वारा समेकित मुर्गी विकास योजना का कार्यान्वयन पूरे राज्य में किया जा रहा है।
  • विज्ञापन का प्रकाशन सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना के माध्यम से कराया जाएगा।
  • इस योजना के तहत पशुपालन निदेशालय स्तर पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
  • समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन के बाद ऑनलाइन लिंक खुलने की तिथि से 21 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।
  • पशुपालन निदेशालय विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd/ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
  • विशेष जानकारी संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
  • इच्छुक व्यक्ति सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी को ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन के उपरांत आवेदन को एक प्रति रसीद प्राप्त होगी, जिसमें आवेदन आईडी के साथ उनके द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों की प्राप्ति अंकित होगी।
  • प्राप्त रसीद में अंकित आईडी या आधार संख्या या वोटर कार्ड संख्या या पासवर्ड से लॉग-इन कर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
  • बॉयलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए आवश्यकतानुसार जमीन की व्यवस्था स्वयं की करनी होगी।

ऐसे होगा बॉयलर पोल्ट्री फार्म के लाभार्थियों का चयन

  • समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत लाभुकों का चयन स्वलागत और प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा।
  • प्रशिक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

बॉयलर पोल्ट्री फार्म के लिए क्या मिलेगा

  • समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत बॉयलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता वाले) की आधारभूत संरचना निर्माण की अधिकतम लागत 10 लाख रुपए निर्धारित की गई।
  • बॉयलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए पशुपालन निदेशालय द्वारा सामान्य वर्ग के लोगों को परियोजना लागत पर 30 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपए दिए जाएंगे।
  • अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में सामान्य वर्ग के तहत 75 लोगों की सब्सिडी दी जाएगी।
  • अनुसूचित जाति वर्ग के तहत 20 लोगों तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत 5 लोगों को कुल सब्सिडी दी जाएगी।
  • कुल 100 लाभार्थियों को 3000 क्षमता के बॉयलर मुर्गी पालन फार्म की आधारभूत संरचना स्थापना के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
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