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Agriculture Equipment Subsidy: पंजाब में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए लोन देंगे राज्य सहकारी बैंक

Agriculture Equipment Subsidy: किसान अब फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें खरीदने के लिए राज्य सहकारी बैंकों से ऋण ले सकते हैं। इसका उद्देश्य किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी खरीदने को ग्रामीण ऋण आसानी से उपलब्ध कराना है ताकि धान की पराली जलाने पर रोक लगाई जा सके।

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कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी (तस्वीर-Canva)

Agriculture Equipment Subsidy: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को कहा कि किसान अब फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें खरीदने के लिए राज्य सहकारी बैंकों से ऋण ले सकते हैं। मान ने कहा कि राज्यभर के सहकारी बैंकों ने फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना शुरू की है।

इसका क्या है उद्देश्य

उन्होंने यहां एक बयान में कहा कि इसका उद्देश्य किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी खरीदने को ग्रामीण ऋण आसानी से उपलब्ध कराना है ताकि धान की पराली जलाने पर रोक लगाई जा सके। मान ने कहा कि यह योजना चंडीगढ़ और जिला सहकारी बैंकों की 802 शाखाओं में शुरू की गई है। उन्होंने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने को कहा।

कृषि उपकरणों की खरीद पर 80 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसी) या अन्य संस्थाएं कॉमन हायरिंग सेंटर (सीएचसी) योजना के तहत कृषि उपकरणों की खरीद पर 80 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं। इसी तरह, किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बेलर और सुपरसीडर जैसे कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करने में सहायक होगी।

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