Subsidy on Agricultural Machinery: कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही योगी सरकार, 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे किसान

Subsidy on Agricultural Machinery: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। इसके आवेदन के लिए किसान 23 अक्टूबर तक बुकिंग कर अवसर का लाभ उठा सकेंगे। कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन के लिए वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर 'यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें' लिंक पर क्लिक करना होगा।

Subsidy on Agricultural Machinery

How to apply for Subsidy on Agricultural Machinery: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र- कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर व स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर किसानों को उपलब्ध करा रही है। इसके आवेदन के लिए किसान 23 अक्टूबर तक बुकिंग कर अवसर का लाभ उठा सकेंगे। कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन के लिए वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर 'यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें' लिंक पर क्लिक करना होगा। 10 हजार तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों-कृषि रक्षा उपकरणों के लिए आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर बुकिंग कर सकेंगे। इसके साथ ही, आवेदक अपने या परिवार के मोबाइल नंबर से ही आवेदन कर सकेंगे। कृषि बिल, बुकिंग की तिथि से 10 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रक्रिया के अंतर्गत पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। निर्धारित अवधि में बिल अपलोड न होने पर बुकिंग निरस्त हो जाएगी।

2500 रुपये देनी होगी बुकिंग धनराशि

10 हजार से एक लाख तक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग के लिए धनराशि 2500 रुपये होगी, जबकि एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए यह राशि पांच हजार रुपये होगी। किसानों को आवेदन के समय ही यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने व ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी।

कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी (तस्वीर-Canva)

23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे किसान

इच्छुक लाभार्थी/कृषक 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। 9 से 23 अक्टूबर तक निर्धारित समयावधि में आवेदन किया जा सकेगा। विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन की दशा में डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जायेगा।

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