- केंद्र ने पत्र लिखकर राज्यों को निर्देश दिया है।
- लोगों और सामान की आवाजाही पर पाबंदी न लगाने का निर्देश दिया गया है।
- अब आवाजाही के लिए ट्रैवल ई पास या अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
भारत सरकार द्वारा देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के तुरंत बाद, पूरे राज्यों में लोगों और समान दोनों की आवजाही की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। हालांकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, कुछ राज्यों ने अंतर-राज्य आंदोलन को प्रतिबंधित करना जारी रखा था और आपात स्थिति में यात्रा के लिए व्यक्ति के पास ई पास होना जरूरी बताया गया था।अब इस मामले में केंद्र सरकार ने ध्यान दिया है और राज्यों को पत्र भेजकर यह निर्देश दिया है वे माल या लोगों के आवागमन पर कोई पाबंदी न लगाए।
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा कि ऐसी खबरें मिली हैं कि विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवजाही पर पाबंदी लगाई जा रही है। साथ ही कहा कि ऐसी पाबंदियों की वजह से माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन में दिक्कतें पैदा हुई हैं। इससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है और अर्थव्यवस्था के साथ-साथ देश भर में रोजगार पर गंभीर असर पड़ा।
मंत्रालय ने आगे कहा कि ऐसे प्रतिबंध आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तबत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान है। वहीं गृह मंत्रालय द्वारा पिछले महीने जारी किए गए अनलॉक 3 दिशानिर्देशों के अनुसार न केवल अंतर-राज्य और अंतर-जिला आंदोलन की अनुमति है, बल्कि लोगों को इसके लिए विशेष अनुमति की भी कोई आवश्यकता नहीं है। दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यों में व्यक्तियों और वस्तुओं की आवाजाही के लिए कोई अलग से ट्रैवल ई पास या अनुमति की आवश्यकता नहीं है।