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Bhopal: कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए अब ऑनलाइन सिस्टम, अप्रैल से शुरू होगी नई व्यवस्था

Updated Mar 27, 2022 | 09:23 IST

Madhya pradesh news : सरकारी कर्मियों को जल्द बड़ा लाभ मिल सकता है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कर्मियों के तबादले को नई व्यवस्था तैयार की गई है। इससे भ्रष्टाचार खत्म होने का दावा किया जा रहा है और इसका फायदा कर्मियों को भी मिलेगा।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए अब ऑनलाइन सिस्टम
मुख्य बातें
  • एमपी के कर्मियों को मिल सकता है बड़ा लाभ
  • पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कर रही नई तैयारी
  • भ्रष्टाचार कम होने का किया जा रहा दावा

मध्य प्रदेश में अब बिजली कर्मचारी अपने ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कर्मचारियों के तबादले के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया है. कंपनी की तरफ से तबादले के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की तारीख 1 से 10 अप्रैल निर्धारित की गई है।  कंपनी एमडी अनय द्विवेदी का इस मामले में कहना है बिजली कर्मचारियों के स्वयं के खर्च पर ट्रांसफर के लिए प्रमाणीकरण के साथ एक ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया गया है। इसके लिए कर्मचारी अगर ट्रांसफर से आते हैं तो उन्हें स्वयं के खर्च पर एप्लीकेशन का अधिकार होगा। वह कोई भी कर्मचारी एक ही बार ऑनलाइन ट्रांसफर का आवेदन कर सकेगा।

इसके अलावा कर्मचारियों को ट्रांसफर आवेदन में ट्रांसफर के लिए तीन स्थान का नाम विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें से एक पर उसे पदस्थ किया जा सकते हैं। इस मामले में कंपनी के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी का कहना है कि अधिकारी कर्मचारियों के तबादले के संबंध में अन्य किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

ऑनलाइन सिस्टम विकसित होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा
स्थानांतरण के लिए अधिकारी कर्मचारी किसी भी अन्य कर्मचारियों से संपर्क स्थापित कर इसका फायदा नहीं ले पाएंगे, जिससे एक तरफ जहां ऑनलाइन सिस्टम विकसित होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ट्रांसफर नियम के तहत अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। स्थानांतरण के मामलों में अब किसी तरह का सिफारिश या नेता अफसरों से संपर्क अब काम नहीं आएंगे। सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन सिस्टम पर काम शुरू हो चुका है। काम पूरा होते ही बहुत जल्द स्थानांतरण प्रक्रिया को भी शुरू कर दी जाएगी। पूर्व में तबादला चाहने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को विभाग को लिखित रूप से आवेदन देना पड़ता था। वहीं रिक्त स्थान , आवेदन संख्या तथा अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए विभाग तबादला आदेश जारी किया करते थे।

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