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Birds Flying: अजब एमपी की गजब कहानी, परिंदों की उड़ान पर रोक के आदेश

Updated Feb 23, 2021 | 09:33 IST

मध्य प्रदेश सरकार का एक आदेश चर्चा के केंद्र में है। आदेश के मुताबिक सीमावर्ती चार जिलों में परिंदों की उड़ान पर रोक लगाने का आदेश पारित किया गया है।

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पक्षियों की उड़ान पर रोक लगाने संबंधी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जारी
मुख्य बातें
  • मध्य प्रदेश के चार जिलों में पक्षियों के उड़ाने पर रोक
  • बर्ड फ्लू के मद्देनजर झाबुआ, मंदसौर, हरदा और रायसेन जिले के लिए आदेश पारित
  • शिवराज सिंह चौहान सरकार के आदेश की हो रही है चर्चा

भोपाल। पंछी, नदियां, पवन के झोंके कोई सरहग इन्हें ना रोके। इस गाने को आपने फिल्म बार्डर में सुना होगा। यह सच भी है कि परिंदों को कौन रोक सका है, नदियों और हवा को कौन रोक सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने बर्ड फ्लू के संबंध में जो आदेश दिया है वो दिलचस्प है। आदेश के मुताबिक राज्य के चार जिलों मंदसौर, झाबुआ, हरदा और रायसेन में परिंदों की उड़ान पर रोक लगाने का आदेश है। सरकार के इस आदेश की अब जमकर लोग ना सिर्फ चर्चा करें बल्कि मजे भी ले रहे हैं कि इस तरह के आदेश से सिर्फ शिवराज सिंह सरकार ही पंक्षियों के पैरों में बेड़ी बांध सकती है।  


मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग की तरफ से जारी आदेश में मंदसौर जिले की चर्चा करते हुए कहा गया है कि जिस तरह से बर्ड फ्लू का खतरा अभी नहीं टला है उसे देखते हुए ऐहतियात के तौर पर इस तरह के कदम को उठाया जाना जरूरी है। आदेश में जिक्र है कि झाबुआ के थांदला विकास खंड के ग्राम रुंदीपाडा- सेनेटाइजेशन तिथि 14 जनवरी 2021, जिला मंदसौर के विकास खंड सीतामउ के ग्राम खेड़ा सेनेटाइजेश तिन 18 जनवरी 2021, जिला हरदा के तहसील रहटगांव - सेनेटाइजेशन तिथि 19 जनवरी 2021 से 10 किमी की परिधि में पक्षियों के आवागमन को अगले तीन महीने के लिए प्रतिबंधित करती है।


जिला रायसेन के विकास खंड गैरतगंज के गांव खमरिया गढ़ी सेनेटाइजेशन तिथि 24 जनवरी एवं 2021 से 10 किमी की परिधि में आने वाले क्षेत्र को पक्षी प्रजाति के पशुओं हेतु नियंत्रित क्षेत्र घोषित करती है। इसके परिणाम स्वरुप पक्षी प्रजाति के सभी पक्षियों के एवं उनकी 10 किमी की परिधि में आने वाले क्षेत्र में आवागमन प्रतिबंधित करती है। 

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