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Bhopal Illegal Colony: भोपाल की इतनी कॉलोनियां होंगी वैध, नगर निगम ने बुलाए दावे और आपत्तियां

Updated Jul 09, 2022 | 16:56 IST

Bhopal Illegal Colony: राजधानी की एक दर्जन से अधिक कॉलोनियां अब वैध होंगी। इनकी वैधता को लेकर नगर निगम ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसको लेकर लोगों से दावे और आपत्ति भी मांगे गए हैं।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
भोपाल में अब अवैध कॉलोनियां होंगी वैध (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुख्य बातें
  • काफी समय से 320 कॉलोनियों को वैध करने की चल रही कवायद
  • फिलहाल 20 कॉलोनियों की वैधता को लेकर मांगे गए दावे और आपत्ति
  • शहर में 20 साल में एक हजार से ज्यादा कॉलोनियां बनीं हैं

Bhopal Illegal Colony: भोपाल शहर की एक बड़ी आबादी की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने वाली है। शहर की कॉलोनियों को वैध बनाने की प्रक्रिया चल रही है। नगर निगम ने 20 कॉलोनियों पर दावे और आपत्ति बुलवाए हैं। इन कॉलोनियों पर दावे और आपत्ति की सुनवाई 23 जुलाई तक की जाएगी। इनके लेआउट पर भी चर्चा होनी है। इस प्रक्रिया का यह दूसरा चरण है। इससे पहले भी नगर निगम ने 77 कॉलोनियों की सूची जारी की थी। 

तीसरे चरण में फाइनल लेआउट घोषित किया जाएगा और कॉलोनियों को वैध मान लिया जाएगा। बता दें पिछले 20 साल में शहर में एक हजार से अधिक कॉलोनियां बनाई गईं हैं। मकान के सौदे केवल रजिस्ट्री और एग्रीमेंट के आधार पर हो गए। 

इनसे नहीं ली गई थी अनुमति

कॉलोनियों द्वारा नामांतरण, डायवर्जन, टीएंडीसीपी परमिशन, बिल्डिंग परमिशन सहित अन्य अनुमतियां नहीं ली गईं हैं। इसके बाद शासन ने 320 कॉलोनियों को वैध करने के लिए चिह्नित किया है। दूसरे चरण में 20 कॉलोनियां चिह्नित की गईं हैं। इनमें पंचवटी फेज-1 करोंद, फेज-2 करोंद, ब्लू मून कॉलोनी करोंद, प्रिया नगर बाइपास रोड, संजय नगर पलासी, शिव नगर भानपुर, फिजा कॉलोनी निशातपुरा, राधाकृष्णा कॉलोनी करोंद, प्रेम नगर, एकता नगर रसुल्ली, कृष्णा नगर रसुल्ली, कृषक नगर करोंद, पन्ना नगर निशातपुरा, यूनियन कार्बाइड कॉलोनी करोंद, आशियाना कॉलोनी निशातपुरा, मुरली नगर करोंदकला, हनीफ कॉलोनी करोंद, खजूरी कला, प्रेम नगर खजूरी कला, खुशीपुरा चांदबड़ शामिल हैं। 

नियमितीकरण से आम जनता को होंगे कई फायदे

कॉलोनियों के वैध हो जाने के इसके बाशिंदों को कई फायदे होंगे। इससे कॉलोनी में नगरीय निकाय के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी की सुविधा मिलने लगेगी। निर्मित मकानों के नक्शे मंजूर होंगे। इसके साथ ही लोग निर्माण के लिए बैंक से लोन ले सकेंगे। 

कॉलोनियों के वैध होने की प्रक्रिया

इस बारे में नगर निगम के आयुक्त वीएस चौधरी कोलसानी का कहना है कि इन कॉलोनियों में नई बिल्डिंग निर्माण की अनुमति से पहले जोनल ऑफिस में डेवलपमेंट चार्ज देना होगा। फिर एनओसी जारी कर दी जाएगी। पहले से बने हुए मकानों की कंपाउंडिंग की जाएगी। 

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