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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी अब 31 मार्च 2022 तक ले सकते हैं हाउस बिल्डिंग एडवांस

Updated Jun 27, 2021 | 23:02 IST

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि हाउस बिल्डिंग एडवांस ऑफर की समय सीमा अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। जानिए इसके फायदे।

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (तस्वीर-istock)
मुख्य बातें
  • घर खरीदने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बेहतरीन अवसर। 
  • हाउस बिल्डिंग एडवांस ऑफर को आगे बढ़ा दिया गया है।
  • इसका लाभ प्लॉट खरीदने और घर की रीमॉडलिंग में भी लिया जा सकता है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की मदद के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस ऑफर करती है जो अपना घर बनाना चाहते हैं। वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सीजीएस) को हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) पर 7.90% ब्याज का भुगतान करना होगा बशर्ते कि वे 31 मार्च, 2022 से पहले इसका लाभ लें। 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स और 7वें सीपीसी अप्रूवल प्रोविजन्स को ध्यान में रखते हुए, केंद्र ने सीजीएस के लिए HBA गाइडलाइन्स को पहले ही अपडेट कर दिया है। 

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय आवास- III ने इस संबंध में एक ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) जारी किया और कहा कि हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) 2017 के संबंध में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज की दर 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक यानी 18 महीने के लिए 7.90% होगी। तो, केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जिन्होंने 1 अक्टूबर 2020 से एचबीए का लाभ उठाया है, उन्हें भी इस आदेश का लाभ मिलेगा क्योंकि वे अग्रिम पर भी 7.90% ब्याज का भुगतान करेंगे।

यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्लॉट खरीदने और उस पर घर बनाने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस का लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि, जमीन उसके स्वयं के नाम पर या उसके पति या पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर प्लॉट कर्मचारी और उसके पति/पत्नी के ज्वाइंट स्वामित्व में है तो भी एचबीए का लाभ उठाया जा सकता है।

नियमों के अनुसार, मौजूदा घर की रीमॉडलिंग के लिए भी HBA का लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन घर कर्मचारी के नाम पर या उसके पति या पत्नी या दोनों के नाम पर होना चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिन्होंने बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं से होम लोन लिया है, वे भी यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते वे एचबीए के संबंध में नियम और शर्तों को पूरा करते हों।

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