- समय पर आधार और पैन लिंक नहीं किया तो 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है।
- आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से लिंकिंग की स्थिति चेक कर सकते हैं।
- भारत सरकार कई बार लिंकिंग की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा चुकी है।
Aadhaar-PAN Card Link Online: भारत सरकार के मौजूदा कानूनों के तहत सभी के लिए अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करना जरूरी है। इसके अलावा, आयकर रिटर्न (Income Tax Return, ITR) दाखिल करते समय, नए पैन कार्ड के लिए आवेदन (PAN Card Apply) करते समय और पेंशन, स्कॉलरशिप, एलपीजी सब्सिडी आदि जैसे लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आधार नंबर अनिवार्य है।
सरकार ने पैन को आधार से लिंक की समय सीमा छह महीने यानी 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 करने की घोषणा की थी। अगर इस तारीख तक आप अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो 1 अप्रैल 2022 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में नए वित्त वर्ष से जहां कहीं भी पैन की जानकारी देनी अनिवार्य होगी वहां आप पैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
Aadhaar-PAN Linking: 31 मार्च तक पूरा कर लें ये काम, बच जाएंगे 10,000 रुपये
ऑनलाइन आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (https://incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाएं।
यहां रजिस्ट्रेशन करें (अगर आपने अब तक नहीं किया है तो)। आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PN नंबर ही आपकी यूजर आईडी होगी।
यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि दर्ज करके लॉग इन करें।
अब एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए प्रेरित करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है, तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें।
पैन में दर्ज जानकारी के अनुसार नाम, जन्म तिथि और लिंग का उल्लेख पहले से ही होगा। अपने आधार पर लिखी जानकारी को स्क्रीन की पैन से सत्यापित करें।
अगर दोनों दस्तावेजों में जानकारी एक ही है, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और 'link now' बटन पर क्लिक करें।
अंत में एक पॉप-अप मेसेज आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।