- अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो आप पर जुर्माना लग सकता है।
- पैन कार्ड और आधार कार्ड हर एक भारतीय नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है।
- पैन और आधार लिंक न होने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।
Aadhaar-PAN card Link online: अगर आपके पास भी पैन कार्ड है और आपने अब तक इसे आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास 31 मार्च 2022 तक का समय है। सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने (Aadhaar PAN Card Link) की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है। ऐसा करने में विफल रहने पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं क्योंकि आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद पैन आधार को जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
प्रत्यक्ष कर निकाय द्वारा हाल ही में जारी एक बयान में कहा गया कि, 'पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समय सीमा 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है।'
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जुर्माने की कार्यवाही पूरा करने की तिथि भी बढ़ी
इसके अलावा, IT अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही को पूरा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 से बढ़कर 31 मार्च 2022 हो गई है। इतना ही नहीं, बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 (Benami Property Transactions Act, 1988) के तहत न्यायनिर्णयन अथॉरिटी द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
जुर्माने से बचना है तो समय पर कर लें लिंक
अगर आप पैन और आधार के लिंकिंग समय सीमा से पहले नहीं करते हैं तब भी आप पैन-आधार को लिंक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और साथ ही अन्य परिणाम भी होंगे। इसलिए समय पर इन दस्तावेजों की लिंकिंग कर 1000 रुपये की बचत कर लें।
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कैसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक? (how to link aadhaar with pan card online)
- अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- अब लिंक आधार सेक्शन पर क्लिक करें।
- यहां आपको पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम भरना होगा।
- फिर कैप्चा कोड दर्ज करें।
- अब 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करें और आपका पैन आधार लिंकिंग पूरा हो जाएगा।
मालूम हो कि सरकार कई बार पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा चुकी है।