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Aadhaar-PAN Linking: 31 मार्च तक पूरा कर लें ये काम, बच जाएंगे 10,000 रुपये

Updated Mar 23, 2022 | 15:51 IST

Aadhaar-PAN card Linking online: निष्क्रिय पैन कार्ड वाले लोगों को यह याद रखना चाहिए कि उन्हें नए पैन कार्ड के लिए फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक बार लिंक करने के बाद पैन कार्ड फिर से वैध हो जाता है।

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Aadhaar-PAN Linking: 31 मार्च तक कर लें ये काम, बच जाएंगे 10,000 रुपये (Pic: iStock)
मुख्य बातें
  • पैन कार्ड और आधार कार्डधारकों के लिए यह खबर अहम है।
  • अगर 10 हजार रुपये का जुर्माना नहीं देना है तो यह काम जरूर करें।
  • सरकार दोनों दस्तावेजों की लिंकिंग की तारीख पहले कईं बार बढ़ा चुकी है।

Aadhaar-PAN card Linking online: पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने के लिए सरकार ने 31 मार्च, 2022 की समय सीमा तय की है। अगर आपके पास भी पैन कार्ड है और आप इसे अपने आधार कार्ड से इसी महीने लिंक नहीं करते हैं तो आपको स्थायी खाता संख्या (पैन) का इस्तेमाल करने के लिए आयकर विभाग (Income Tax Department) को 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

इससे पहले, आयकर विभाग ने घोषणा की थी कि जो पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उसे 'निष्क्रिय' माना जाएगा। अब, अपनी नवीनतम नोटिफिकेशन में, आईटी विभाग ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि ऐसे पैन कार्डधारकों को आयकर अधिनियम के तहत परिणाम भुगतने होंगे।

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अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो क्या होता है ?
जब आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह माना जाता है कि कानून द्वारा आवश्यक पैन प्रस्तुत नहीं किया गया है और आयकर अधिनियम की धारा 272बी (Section 272B of the Income Tax Act) के अनुसार 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। हालांकि, अगर आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल पहचान प्रमाण के रूप में ऐसे उद्देश्यों के लिए करते हैं जो कर से संबंधित नहीं हैं, जैसे कि बैंक खाता खोलना, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना, आदि पर हो सकता है कि जुर्माना ना लगे।

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लेकिन, अगर नॉन-फंक्शनल पैन का इस्तेमाल करके खोले गए बैंक खाते में लेनदेन होते हैं जो इसे आयकर के दायरे में लाते हैं तो जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। अगर आप 50,000 रुपये से ऊपर की नकदी जमा या निकालते हैं तो पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। हालांकि, एक बार जब आप अपना पैन और आधार लिंक कर लेते हैं, तो पैन सक्रिय हो जाता है, और लिंक करने की तारीख के बाद कोई दंड लागू नहीं होगा।

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कैसे चेक करें आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं? (How to check if your PAN and Aadhaar are linked)
लिंकिंग की स्थिति चेक करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus) पर जाएं। फिर पैन और आधार नंबर दर्ज करें। 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें। अंत में लिंकिंग की स्थिति अगली स्क्रीन में दिख जाएगी।

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