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सावधान! ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो, देना पड़ सकता है ज्यादा मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम

Updated Jan 21, 2021 | 14:30 IST

अगर आप कार, बाइक या अन्य वाहन चलाते हैं तो संभल कर चलाइए नहीं तो यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ सकता है। 

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन

अगर आप बार-बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं और आपको कार या बाइक चलाते समय ट्रैफिक उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है, तो जल्द ही आपको अधिक मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करना पड़ सकता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) द्वारा निर्धारित एक वर्किंग ग्रुप ने मोटर इंश्योरेंस में 'ट्रैफिक उल्लंघन प्रीमियम' सेक्शन की सिफारिश की है।

ड्राफ्ट प्रस्ताव के अनुसार, यह सेक्शन स्वयं की क्षति और थर्ड पार्टी सेगमेंट पर फ्लोट करेगा। जिसका अर्थ है कि ग्राहक द्वारा मांगे गए मोटर कवर के बावजूद, उनके ड्राइविंग व्यवहार के आधार पर उन्हें ट्रैफिक उल्लंघन प्रीमियम के अधीन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि रैश ड्राइविंग रिकॉर्ड वाले वाहन के मालिक सुरक्षित चालक की तुलना में अधिक प्रीमियम का भुगतान करेंगे।

ड्राफ्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि हर उल्लंघन के लिए प्वाइंट सिस्टम को बनाए रखा जाएगा और अधिक उल्लंघन प्वाइंट वाले लोग अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करेंगे। उदाहरण के लिए, नशे में ड्राइविंग जैसी घटनाओं में 100 अंक हैं जबकि गलत पार्किंग में 10 अंक हैं। जिन्हें 20 अंक या उससे कम होगा उन्हें अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा। लेकिन 21 प्वाइंट से पेनल्टी प्रीमियम में शुरू होगी।

अतिरिक्त प्रीमियम दो-पहिया वाहनों के लिए 100 रुपए से 750 रुपए और चार पहिया वाहनों और कॉमर्शियल वाहनों के लिए 300 रुपए से लेकर 1,500 रुपए तक है। इस अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नवीनीकरण के समय किया जाता है। अगर किसी ने नया वाहन या दूसरे वाली कार खरीदी है, तो उन्हें मोटर पॉलिसी खरीदते के समय किसी भी तरह के ट्रैफिक उल्लंघन का प्रीमियम नहीं लगेगा।

पैनल ने यह भी सिफारिश की है कि इस प्रक्रिया को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में पायलट आधार पर आयोजित किया जाना चाहिए। वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चूंकि इस इलाके में भारत भर के वाहन हैं, देश की राजधानी होने के नाते, इस क्षेत्र में यातायात के उल्लंघन का कारण बनने वाले अन्य राज्य वाहनों को अपने वाहन का बीमा करने के समय यातायात उल्लंघन प्रीमियम का भुगतान अपने राज्य में करना होगा।

इस कदम के बारे में बात करते हुए पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के हेड-मोटर इंश्योरेंस सज्जन-प्रवीण चौधरी ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है और यह जनता द्वारा सड़कों पर अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए लंबा रास्ता तय कर सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से ड्राइविंग व्यवहार को बीमा से जोड़ने पर मोटर इंश्योरेंस भी बढ़ेगा।

साथ ही चौधरी ने कहा कि अच्छे ड्राइवरों के लिए कोई अतिरिक्त छूट निर्धारित नहीं है, यह बहुत उम्मीद की जाती है कि बीमा कंपनियां बिना किसी ट्रैफिक अपराध के लोगों को बेहतर छूट प्रदान करेंगी जब वे दावों के साथ डेटा को कोरिलेट करते हैं। इसका मतलब है कि गलती करने वाले अधिक प्रीमियम का भुगतान करेंगे। चौधरी ने कहा कि अच्छे व्यवहार वाले लोग या गलती नहीं करने वाले आज की तुलना में कम कीमत देंगे।
 

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