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Insurance : जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस नियमों में 1 अप्रैल से होगा बदलाव, IRDAI ने जारी कीं गाइडलाइंस

Updated Feb 26, 2021 | 17:37 IST

इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बीमा कंपनियो के लिए नई गाइलाइंस जारी की हैं। 

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इंश्योरेंस नियमों में बदलाव

नयी दिल्ली : इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने साधारण और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से अपने ग्राहकों को स्टेंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट कवर और सरल प्रोडक्ट उपलब्ध कराने को कहा है। IRDAI ने कहा कि बाजार में कई प्रकार के पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं। प्रत्येक प्रोडक्ट की अपनी विशेषताएं और खासियत हैं। ऐसे में जो व्यक्ति पॉलिसी लेना चाहता है, उसे उपयुक्त प्रोडक्ट चुनने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। IRDAI के अनुसार प्रोडक्ट का नाम सरल सुरक्षा बीमा (Saral Suraksha Bima) होना चाहिए। उसके बाद उसमें संबंधित इंश्योरेंस कंपनी का नाम हो। इसके अलावा किसी भी दस्तावेज में कोई अन्य नाम नहीं होना चाहिए। 

साधारण और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां इन पोडक्ट्स की पेशकश 1 अप्रैल, 2021 से करेंगी। IRDAI ने कहा कि प्रोडक्ट में न्यूनतम 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 1.0 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। इंश्योरेंस कवर 50,000 रुपए के गुणक में होगा। इंश्योरेंस कंपनियां इससे भी कम या ज्यादा का क्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दे सकती हैं, पर उसका नाम वही रहेगा।

IRDAI ने कहा कि उसने मानक दुर्घटना कवर को लेकर बीमा कंपनियों के लिए गाइडलाइंस जारी किया है। नियामक ने कहा कि पूरे उद्योगों में साझा कवरेज और एक जैसी पॉलिसी के लक्ष्य को लेकर प्राधिकरण ने सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया है कि वे पर्सनल एक्सीडेंट प्रोडक्ट को लेकर मानक प्रोडक्ट पेश करेंगे।

बीमाकर्ताओं को निर्देश देते हुए कि मानक प्रोडक्ट में गाइडलाइंस के तहत मूल अनिवार्य कवर होने चाहिए, IRDAI ने कहा कि बीमाकर्ता मानक प्रोडक्ट के साथ वैकल्पिक कवर भी दे सकते हैं। रेगुलेटर ने कहा कि बीमाकर्ता IRDAI (हेल्थ इंश्योरेंस) रेगुलेशन 2016, (HIR, 2016) और गाइडलाइंस में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुपालन के लिए प्रस्तावित कवर को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारित कर सकता है। गाइडलाइंस की नीति कार्यकाल प्रोडक्ट 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा।
 

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