- पहले से पैक भोजन, आटा, पनीर और दही जैसे लेबल वाले खाद्य पदार्थ महंगे हो गए हैं।
- 1,000 रुपये से कम कीमत वाले होटल के कमरे भी पहले से महंगे हो गए हैं।
- वहीं कुछ प्रोडक्ट्स की कीमत में कमी भी आई है।
नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई 47 वीं जीएसटी परिषद की बैठक (GST Council Meet) में कई प्रोडक्ट्स पर आज यानी 18 जुलाई 2022 से माल और सेवा कर (GST) लगाने का फैसला लिया गया था। जी हां, आज से आपकी जेब पर बोझ और भी बढ़ गया है।
आज से कौन से प्रोडक्ट्स कितने महंगो हुए हैं, इस बारे में सबको पता होना चाहिए क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। अब से दूध, चावल, दही जैसी रौजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों से लेकर बैंकों द्वारा जारी किए गए चेक भी जीएसटी के दायरे में होगा।
आज से महंगे हुए ये सभी प्रोडक्ट्स
- दही, लस्सी, छाछ - 5 फीसदी जीएसटी
- पनीर - 5 फीसदी जीएसटी
- सभी तरह के गुड़, जैसे केन गुड़ और पलमायरा गुड़ - 5 फीसदी जीएसटी
- खांडसरी चीनी - 5 फीसदी जीएसटी
- नैचुरल शहद - 5 फीसदी जीएसटी
- फूला हुआ चावल (मुरी), चावल (चिरा), सूखा चावल (खोई), चीनी के साथ लेपित चावल (मुरकी) - 5 फीसदी जीएसटी
- चावल, गेहूं, जौ, ओट्स - 5 फीसदी जीएसटी
- चावल का आटा - 5 फीसदी जीएसटी
- गेहूं और मेसलिन आटा - 5 फीसदी जीएसटी
- टेंडर नारियल पानी - 12 फीसदी जीएसटी
- 18 जुलाई से एलईडी लैंप, स्याही, चाकू, ब्लेड, पेंसिल शार्पनर, ब्लेड, चम्मच, कांटे, सीढ़ी, स्कीमर, स्कीमर, केक सर्वर, प्रिंटिंग - 18 फीसदी जीएसटी
- बिजली से चलने वाले पंप, साइकिल पंप, डेयरी मशीनरी - 18 फीसदी जीएसटी
- चेक - 18 फीसदी जीएसटी
- सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम - 12 फीसदी जीएसटी
- लेदर - 12 फीसदी जीएसटी
- सभी प्रकार के मुद्रित मैप और चार्ट 12 - फीसदी जीएसटी
- 1,000 रुपये प्रति दिन तक के होटल आवास पर 12 फीसदी जीएसटी
- सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट - 18 फीसदी जीएसटी
- कटे और पॉलिश किए गए हीरों पर दर 0.25 फीसदी से बढ़कर हुई 1.5 फीसदी
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ये प्रोडक्ट्स हुए सस्ते
- ओस्टोमी उपकरण और रोपवे द्वारा माल और यात्रियों के परिवहन पर 12 फीसदी के बजाए 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
- ट्रक, माल ढुलाई जहां ईंधन की लागत शामिल है, किराए पर लेने पर अब 18 फीसदी के बजाए 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा।
- इलेक्ट्रिक वाहन, चाहे बैटरी पैक से लैस हों या नहीं, 5 फीसदी की रियायती जीएसटी दर के लिए पात्र होंगे।
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