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कोरोना वायरस: कैसे उठाएं EPFO की 'महामारी एडवांस' सुविधा का लाभ?

Updated Apr 06, 2020 | 11:35 IST

EPF Epidemic Advances Facility : देश भर में फैले कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान आपको रुपयों की किल्लत हो गई है तो ऐसे निकालें पीएफ का पैसा।

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ईपीएफओ की 'महामारी एडवांस' सुविधा का लाभ उठाएं
मुख्य बातें
  • कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए देशव्यापी लॉकडाउन है
  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए 'महामारी अग्रिम सुविधा' का ऐलान किया है
  • इसके तहत आप ईपीएफ खाते में जमा राशि में से 75%, तीन महीने का महंगाई भत्ता और मूल वेतन, जो भी कम हो निकाल सकते हैं।

नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई के लिए किए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए आर्थिक बाधाओं या आपातकालीन फंड की जरूरतों को पूरा करने में 'महामारी अग्रिम सुविधा' का ऐलान किया। इस सुविधा के जरिए सदस्य 75 प्रतिशत राशि या 3 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते में से जो भी कम हो निकाल सकते हैं।

EPF से एडवांस के लिए कौन पात्र है?
ईपीएफ स्कीम का कोई भी सदस्य, 1952 के ईपीएफ और एमपी एक्ट के तहत आने वाली फैक्टरी और संस्थान में कार्यरत कर्मचारी जिसका यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर)  हो।

नया लाभकारी प्रावधान क्या है?
उस इलाके को सरकार द्वारा महामारी या महामारी के प्रकोप से प्रभावित घोषित किया जाता है। जिस इलाके में कारखाने या प्रतिष्ठान है। यह उनके ईपीएफ खाते से ईपीएफ सदस्यों को गैर-वापसी योग्य अग्रिम के लिए प्रदान करता है।

इस नए प्रावधान के तहत आप अपने ईपीएफ खाते से कितना पैसा प्राप्त कर सकते हैं?
आप ईपीएफ खाते में जमा राशि में से 75%, तीन महीने का महंगाई भत्ता और मूल वेतन निकाल सकते हैं, जिसे फिर वापस जमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो कम है उसे निकला सकते हैं। ईपीएफ में क्रेडिट के लिए जमा राशि में कर्मचारी का हिस्सा, नियोक्ता का हिस्सा और ब्याज शामिल है। चूंकि निकासी गैर-वापसी योग्य है, इसलिए राशि वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

आप कहां और कैसे ऑनलाइन दावा कर सकते हैं:-
आप वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन दावा दर्ज कर सकते हैं- www.epfindia.gov.in, टॉप राइट हैंड कार्नर पर TAB “COVID-19” के तहत, ऑनलाइन एडवांस क्लेम फाइल करने के निर्देशों की मेजबानी की जाती है।

  1. यूनिफाइड पोर्टल के सदस्य इंटरफ़ेस में प्रवेश करें (https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface)
  2. ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं >> Claim (Form-31,19,10C & 10D)
  3. अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक इंटर करें और वेरिफाय करें
  4. 'Proceed for Online Claim' पर क्लिक करें
  5. ड्रॉप डाउन से पीएफ एडवांस (फॉर्म 31) सेलेक्ट करें
  6. ड्रॉप डाउन से 'Outbreak of pandemic (COVID-19)' के रूप में पर्पस का चयन करें
  7. आवश्यक राशि इंटर करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता इंटर करें
  8.  क्लिक कर  'Get Aadhaar OTP' प्राप्त करें
  9. आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP को इंटर करें
  10. क्लैम समिट करें

दावा जमा करने के बाद बैंक खाते में राशि जमा होने में कितना समय लगेगा?
COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए अग्रिम के दावों को स्थिति की योग्यता को देखते हुए प्राथमिकता पर तय किया जा रहा है।
 
 

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