- डीमैट अकाउंट में शेयर और सिक्योरिटीज रखने के लिए सुविधा दी जाती है।
- इसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में सरकारी प्रतिभूतियों, शेयर्स, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड सहित अन्य विकल्पों में निवेश किया जाता है।
- डीमैट अकाउंट को Dematerialisation Account भी कहा जाता है।
नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मौजूदा डीमैट (Demat account) और ट्रेडिंग खातों के लिए केवाईसी (KYC) अनुपालन को पूरा करने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। पहले डीमैट खातों के लिए केवाईसी अनुपालन 31 मार्च 2022 तक को पूरा करना था। अब बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इसके लिए 30 जून 2022 तक का समय दिया है।
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा जारी लेटेस्ट सर्टिफिकेट के अनुसार, 'एनएसडीएल ने 25 मार्च, 2022 के अपने सर्कुलर नंबर NSDL/POLICY/2022/041 के माध्यम से 6 केवाईसी एट्रिब्यूट्स के साथ गैर-अनुपालन के मामले में डीमैट खातों के निलंबन की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया। अन्य MII और सेबी के साथ हुई चर्चा के आधार पर, मौजूदा डीमैट खाताधारकों को 30 जून 2022 तक का समय दिया गया है।
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चाहिए होंगी ये 6 जानकारियां
डीमैट और ट्रेडिंग खाताधारकों को बहुत पहले ही 6 जानकारियां इकट्ठी करने के लिए सूचित किया गया था। हालांकि, सभी डीमैट खातों को अभी तक मानदंडों के साथ अपडेट नहीं किया गया है। 6 केवाईसी विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- नाम
- पता
- पैन
- वैध मोबाइल नंबर
- वैध ईमेल आईडी
- इनकम रेंज
ये 6-केवाईसी विशेषताएं 1 जून 2021 से खोले गए नए खातों के लिए अनिवार्य कर दी गई हैं।
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आधार-पैन को लेकर हुआ ये ऐलान
इसके अलावा, सरकार ने मार्च 2023 तक पैन कार्ड (PAN Card) को अमान्य किए बिना आधार (Aadhaar Card) से लिंक (Aadhaar- Pan Linking) की समय सीमा भी बढ़ा दी है। हालांकि, लोगों को 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक दोनों डेटाबेस को जोड़ने के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होगा और उसके बाद उनसे 1,000 रुपये लिए जाएंगे।