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Fine On SpiceJet: डीजीसीए ने स्पाइसजेट पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, जानें क्या है वजह

Updated May 30, 2022 | 21:30 IST

SpiceJet News: DGCA ने सोमवार को प्राइवेट एयरलाइंस स्पाइसजेट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया स्पाइसजेट पर पायलटों के ट्रेनिंग में खराब सिम्युलेटर का इस्तेमाल करने का आरोप है।

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प्राइवेट एयरलाइंस स्पाइसजेट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना

Spicejet Pilot Training:  विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने स्पाइसजेट पर अपने बोइंग 737 मैक्स विमान के पायलट को दोषपूर्ण सिम्युलेटर पर प्रशिक्षण देने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना (Fine on SpiceJet) लगाया है क्योंकि इससे उड़ान सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने पिछले महीने स्पाइसजेट के 90 पायलट को ठीक से प्रशिक्षित नहीं होने के कारण मैक्स विमान के संचालन से रोक दिया था। 

सूत्रों ने बताया कि इन पायलट को प्रतिबंधित करने के बाद नियामक ने विमानन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। एक सूत्र ने कहा, 'विमानन कंपनी द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण से उड़ान सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसलिए पाबंदी लगाई गई थी।'

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सूत्रों ने बताया कि डीजीसीए ने स्पाइसजेट पर अपने मैक्स विमान के पायलट को प्रशिक्षित करने के लिए एक दोषपूर्ण सिम्युलेटर का उपयोग करने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पायलटों को प्रतिबंधित करने के बाद डीजीसीए ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, इसके बाद बताते हैं कि एयरलाइन द्वारा भेजी गई प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं थी, इसलिए ये कदम उठाया गया है।

इंडिगो एयरलाइंस पर 5 लाख रुपये का लगाया था जुर्माना (Fine on Indigo)

हाल ही में DGCA ने रांची हवाई अड्डे पर एक विशेष बच्चे के मामले को पर्याप्त रूप से संभालने में विफल रहने के लिए इंडिगो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, डीजीसीए ने एक बयान में कहा कि यह देखा गया है कि इंडिगो ग्राउंड स्टाफ द्वारा विशेष बच्चे को संभालने में कमी थी और अनावश्यक विवाद को बढ़ाया गया। अधिक करुणामय व्यवहार से  बच्चे को समझाया बुझाया जा सकता था। बच्चे को  शांत किया जा सकता था। और इस तरह के हालात से बचा भी जा सकता था। डीजीसीए ने कहा कि  विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन एयरलाइन कर्मचारी इस अवसर पर उठने में विफल रहे और इस प्रक्रिया में नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (विनियमों) के पालन में चूक हुई। इसे देखते हुए डीजीसीए में सक्षम प्राधिकारी ने रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। 


बच्चे को हवाई अड्डे पर कार की सवारी करने में मुश्किल आ रही थी 

इंडिगो के एक प्रबंधक ने 7 मई को रांची हवाई अड्डे पर एक विकलांग बच्चे के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। घटना का एक चश्मदीद गवाह सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई। पोस्ट के बाद एयरलाइंस ने एक बयान भी जारी किया। घटना के समय मौके पर मौजूद एक यात्री के मुताबिक बच्चे को हवाई अड्डे पर कार की सवारी करने में मुश्किल आ रही थी और वो  बोर्डिंग गेट पर पहुंचने पर वह काफी तनाव में था। हालांकि, उसके माता-पिता ने कुछ 'भोजन और प्यार' से उसे समझाया बुझाया। 

बोर्डिंग के समय इंडिगो के एक प्रबंधक ने परिवार को दी चेतावनी 

हवाई अड्डे पर तनावग्रस्त बच्चे को उसके माता-पिता ने नियंत्रण में लाया। लेकिन बोर्डिंग के समय इंडिगो के एक प्रबंधक ने परिवार को चेतावनी दी कि बच्चे को तब तक विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि बच्चा 'सामान्य रूप से' व्यवहार नहीं करता।Bप्रबंधक ने कथित तौर पर यह भी घोषणा की कि विशेष रूप से विकलांग बच्चा अन्य यात्रियों के लिए एक जोखिम है। कई सह-यात्रियों के उसके कदम का विरोध करने के बावजूद, प्रबंधक अडिग रहा।

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