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NPS: नौकरी के दौरान दिव्यांग होने पर भी मुआवजा, एनपीएस में किया गया प्रावधान

Updated Jan 06, 2021 | 12:08 IST

नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को विकलांगता का मुआवजे का लाभ मिलेगा। इसके तहत मौजूदा नियमों में संशोधन किया गया है।

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एनपीएस में दिव्यांगता मुआवजे का प्रावधान
मुख्य बातें
  • एनपीएस में संशोधन के जरिए दिव्यांगता मुआवजे की व्यवस्था, केंद्रीय कर्मियों के लिए फायदा
  • नौकरी के दौरान दिव्यांग होने पर मिलेगी सुविधा
  • एनपीएस में किया गया संशोधन

केंद्र ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले अपने सभी सेवारत कर्मचारियों को 'दिव्यांगता मुआवजा' देने का फैसला किया है।केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार (1 जनवरी) को घोषणा की कि सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्होंने अपनी सेवा करते समय विकलांगता का सामना किया और इस तरह की अक्षमता के बावजूद उन्हें नौकरी पर रखा गया था, उन्हें इस आदेश के तहत कवर किया जाएगा।

एनपीएस में संशोधन
यह परिवर्तन सीसीएस (अतिरिक्त साधारण पेंशन) नियम, 1939 के नियम 9 (3) के अनुसार है। जब 2004 में एनपीएस लागू हुआ, तो सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 और सीसीएस (ईओपी) नियम, 1939 में संशोधन किया गया है ताकि इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिल सके जो मौजूदा नियमों के तहत इस दायरे से छूट रहे थे। 

एनपीएस और उनके परिवारों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, केंद्र ने CCS (पेंशन) नियम और CCS (EOP) नियमों के तहत अमान्य पेंशन, विकलांगता पेंशन और पारिवारिक पेंशन के लाभों को बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे कर्मचारियों को सेवा से निष्कासन / विकलांगता या सेवा के दौरान उनकी मृत्यु पर  लाभ मिलेगा। 

भेदभावपूर्ण धाराओं को हटाने की कोशिश
मोदी सरकार नियमों को सरल बनाने और भेदभावपूर्ण धाराओं को दूर करने के लिए कई उपाय कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह फायदेमंद होगा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के युवा कर्मियों को भारी राहत प्रदान करेगा जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ शामिल हैं। शत्रुतापूर्ण और प्रतिकूल वातावरण में नौकरी की आवश्यकता के कारण कर्तव्यों का पालन करते समय आमतौर पर अधिकारियों को विकलांगता का खतरा होता है।

इन कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
कार्मिक मंत्रालय में पेंशन विभाग द्वारा जारी किए गए नए आदेश के साथ, एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी अतिरिक्त साधारण पेंशन (ईओपी) के नियम (9) के तहत लाभ मिलेगा। इस नियम में बदलाव का मतलब है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अक्षम हो जाता है और इस विकलांगता को सरकारी सेवा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो उस स्थिति में, यदि वह अभी भी विकलांगता के बावजूद सेवा में बना रहता है, तो उसे एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा। समय-समय पर लागू होने वाले कम्यूटेशन टेबल के संदर्भ में, विकलांगता तत्व के पूंजीकृत मूल्य पर पहुंचना। यदि ऐसा कर्मचारी एनपीएस के तहत आता है, तो वह सीसीएस (ईओपी) नियमों के नियम 9 (3) के संदर्भ में गणना किए गए एकमुश्त मुआवजा प्राप्त करने के लिए भी पात्र होगा।

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