- ईपीएफओ ईपीएफ खाताधारक की पहचान संख्या आवंटित करता है।
- इसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) कहते हैं।
- किसी भी व्यक्ति का एक अधिक यूएएन नहीं होना चाहिए।
नई दिल्ली: यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) एक 12-अंकीय संख्या है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा भविष्य निधि खाते वाले प्रत्येक कर्मचारी को आवंटित की जाती है। किसी कर्मचारी को आवंटित यह UAN नंबर नौकरी में बदलाव के बावजूद पूरे समय समान रहता है। जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है, तो ईपीएफओ ईपीएफ खाता आईडी की एक नई सदस्य पहचान संख्या आवंटित करता है जो यूएएन से जुड़ा होता है। यूएएन विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा किसी व्यक्ति को आवंटित कई मेंबर आईडी के लिए एक छत्र के रूप में काम करता है। एक यूएएन के तहत एक सदस्य को आवंटित कई सदस्य पहचान संख्या (मेंबर आईडी) को जोड़ने का आइडिया है। इससे मेंबर को इससे लिंक सभी मेंबर आईडी का डिटेल देखने में मदद मिलेगी। कर्मचारी इस यूएएन की मदद से अपने भविष्य निधि (पीएफ) खातों में टॉप पर रह सकते हैं। यूएएन होमपेज पर जाकर कोई कर्मचारी ऑनलाइन पासबुक, ट्रांसफर अनुरोध और एडजस्टमेंट डाउनलोड कर सकता है।
अगर किसी मेंबर को पहले से ही यूएएन आवंटित किया गया है तो उसे नई नौकरी ज्वाइन पर नई कंपनी या संस्थान में देना आवश्यक है ताकि नियोक्ता पहले से आवंटित यूएएन में नए आवंटित मेंबर आईडी को जोड़ सके। हालांकि, ऐसी स्थितियां हैं जब किसी कर्मचारी को एक नया यूएएन आवंटित किया जाता है। किसी व्यक्ति के लिए दो यूएएन जेनरेट किए जा सकते हैं, जब पिछले नियोक्ता द्वारा बाहर निकलने की तारीख अपडेट नहीं की जाती है या कर्मचारी द्वारा यूएएन का खुलासा नहीं किया जाता है। अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है, तो उन्हें आवंटित किया गया यूएएन नए नियोक्ता को दिया जाना चाहिए। अगर कर्मचारी यूएएन और ईपीएफ डिटेल का खुलासा नहीं करता है, तो नया नियोक्ता एक और यूएएन आवंटित करेगा।
ऐसे में दोनों नंबरों को तुरंत मर्ज कर देना चाहिए या एक खाते को दो खातों के साथ निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए, आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा और आपकी पुरानी कंपनी द्वारा जमा की गई राशि भी नए खाते में नहीं जोड़ी जाएगी। अगर आपको दो UAN दिए गए हैं, तो आपको पहले वाले को निष्क्रिय करना होगा क्योंकि एक ही समय में दो सक्रिय UAN प्राप्त करना नियमों के विरुद्ध है। एक सदस्य के सभी ईपीएफ खाते एक ही यूएएन से जुड़े होने चाहिए। दो UAN वाले कर्मचारियों को अपनी EPF राशि एक ही खाते में स्थानांतरित करनी होगी और पिछले UAN को निष्क्रिय करना होगा।
दो UAN खातों को कैसे मर्ज करें?
पिछले यूएएन को ब्लॉक करने और मौजूदा बैलेंस को एक्टिव यूएएन में ट्रांसफर करने के लिए आपको अपने वर्तमान नियोक्ता को सूचित करना होगा या ईपीएफ को लिखना होगा। कर्मचारी को ईपीएफ खाते को अवरुद्ध यूएएन से जोड़ने के लिए एक्टिव खाते में ट्रांसफर करने के लिए क्लैम दायर करना होगा। इस मुद्दे को हल करने के लिए, ईपीएफओ एक सत्यापन करेगा। विषय पंक्ति में अपने वर्तमान और पिछले यूएएन के साथ uanepf@epfindia.gov.in पर एक ईमेल भेजें। यह प्रक्रिया समय लेने वाली हो सकती है। पुराने UAN को नए UAN में फंड ट्रांसफर करके निष्क्रिय कर दिया जाता है। ट्रांसफर रिक्वेस्ट के बाद ईपीएफओ ट्रांसफर क्लेम को वेरिफाई करता है। दोनों UAN जुड़े हुए हैं और ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईपीएफओ पुराने UAN को निष्क्रिय कर देगा। UAN को मर्ज करने की प्रक्रिया अपने आप पूरी हो जाएगी। एक बार जब EPFO आपके नए UAN को वेरीफाई कर लेता है, तो यह आपके PF खाते से लिंक हो जाएगा।
UANs को किसी एक को निष्क्रिय करने का दूसरा तरीका ऑनलाइन है और इसमें उपर्युक्त मेथड की तुलना में कम समय लगेगा।
- स्टेप 1 : EPFO पोर्टल पर जाएं।
- स्टेप 2 : अपने दस्तावेजों का उपयोग करके इंटर करें।
- स्टेप 3 : मेनू बार पर क्लैम पर क्लिक करें।
- स्टेप 4 : ऑनलाइन ट्रांसफर क्लैम दायर करने के लिए "Request for Transfer of accoun" पर क्लिक करें।
- स्टेप 5 : कैप्चा इंटर करें और 'GET PIN' पर क्लिक करें।
- स्टेप 6 : रजिस्टर्ड स्मार्टफोन पर प्राप्त PIN दर्ज करने के बाद, ऑनलाइन क्लैम आवेदन जमा किया जा सकता है।
गौर हो कि जब ईपीएफ ट्रांसफर के लिए अनुरोध किया जाता है, तो ईपीएफओ डिवाइस स्वचालित रूप से डुप्लिकेट UAN का पता लगा लेता है। पुराना UAN जिससे फंड ट्रांसफर किया जा रहा है, पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा। UAN के स्वत: निष्क्रिय हो जाने के बाद पुराना ईपीएफ खाता नए UAN से लिंक हो जाएगा। आपको पुराने UAN के निष्क्रिय होने की स्थिति के बारे में सूचित करने वाला एक एसएमएस प्राप्त होगा। अगर आपने अभी तक नया UAN सक्रिय नहीं किया है, तो आपको इसे कैसे करना है, इस बारे में निर्देशों के साथ एक ईमेल भेजा जाएगा।