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e-SHRAM Registration: 19 करोड़ लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे है लाभदायक

Updated Jan 04, 2022 | 16:59 IST

e-SHRAM Card Registration Online: ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद श्रमिकों को सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अलग से पंजीकरण नहीं कराना होता है।

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19 करोड़ लोगों ने ई-श्रम पोर्टल पर कराया रजिस्ट्रेशन (Pic: eshram.gov.in)
मुख्य बातें
  • सरकार की ई-श्रम योजना लगभग सभी असंगठित श्रमिकों को कवर करती है।
  • इसके तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को फ्री में बीमा कवर मिलता है।
  • ई-श्रम पोर्टल प्रवासी श्रमिक कार्यबल का ट्रैक रिकॉर्ड रखने में मदद करता है।

e-SHRAM Card Registration Online: भारत सरकार ने पिछले साल देश के करोड़ों असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया था। मोदी सरकार ने एक ई-श्रम पोर्टल (e-SHRAM portal) विकसित किया है, जिसे उनके आधार कार्ड (Aadhaar card) से जोड़ा जाएगा।

पूरी तरह से मुफ्त है पंजीकरण 
देश में 19 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक (UW) पोर्टल के तहत पंजीकृत हो चुके हैं। ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण पूरी तरह से मुफ्त है। श्रमिकों को अपने पंजीकरण के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (CSC), या राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में भुगतान नहीं करना पड़ता है। वे सीधे e-SHRAM पोर्टल eshram.gov.in के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं।

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श्रमिकों को मिलेगा ई-श्रम कार्ड
पंजीकरण के बाद श्रमिकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ एक ई-श्रम कार्ड (e-SHRAM card) जारी किया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से श्रमिक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (social security schemes) का लाभ कहीं से भी कभी भी प्राप्त कर सकेंगे।

इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल और परिवार के विवरण, आदि की जानकारी होगी। यह प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित अन्य असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है।

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मिलेगा दो लाख तक का बीमा कवर
ई-श्रम कार्ड पूरे देश में स्वीकार्य होगा। पंजीकरण के बाद कार्यकर्ताओं को आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता पर दो लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर एक लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। भविष्य में असंगठित श्रमिकों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से ही वितरित किए जाएंगे।

ई-श्रम पोर्टल में निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, दूधवाले, ट्रक चालक, मछुआरे, कृषि श्रमिक और इसी तरह के अन्य श्रमिकों को शामिल किया जाएगा।

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