लाइव टीवी

FY 21: 26 AS में टीडीएस अपडेशन ना होने की शिकायत, इस तरह अपने नियोक्ता से मिलें

Updated Jan 07, 2021 | 17:26 IST

आयकर विभाग ने अप्रैल-जून और जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए टीडीएस रिपोर्ट जमा करने के अंतिम दिन को 31 जुलाई, 2020 और 30 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया।

Loading ...
आईटीआर फाइल करने में ना करें भूल
मुख्य बातें
  • टीडीएस रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021
  • टीडीएस कटौती के बाद कुछ लोगों ने 26 एएस में अपडेट नहीं करने की शिकायत

आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग सीजन लगभग खत्म होने के कगार पर है। अगर देखा जाए तो आईटीआर फाइल करने के संबंध में जागरुकता बढ़ी है। लेकिन कुछ वेतनभोगी व्यक्तियों का कहना है कि वित्त वर्ष 2020-21 (FY21) के लिए अप्रैल-जून और जुलाई से दिसंबर तिमाही के लिए स्रोत (टीडीएस) में कटौती की गई उनके फॉर्म 26AS में उनके नियोक्ताओं द्वारा अपडेट नहीं किया गया है। लेकिन अपडेट न होने के पीछे बड़ी वजह यह है कि आवश्यक समय सीमा को बढ़ाया गया है। कुछ वेतनभोगी करदाताओं ने बताया कि उनके फॉर्म 26AS ने अपने नियोक्ता द्वारा कटौती किए जाने के बावजूद FY21 के Q1 और Q2 के लिए टीडीएस विवरण को प्रतिबिंबित नहीं किया है।

26 एएस अपडेशन के बारे में जानकारी
कुछ मामलों में करदाताओं ने FY19-20 के लिए आय ITR दाखिल करते समय FY21 के लिए फॉर्म 26AS की जांच की हो सकती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर ब्यूरो (सीबीडीटी) ने 31 जुलाई, 2020 और जुलाई 30, 2020 से अप्रैल-जून (Q1) तिमाही और जुलाई- सितंबर (Q2) के लिए टीडीएस रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी थी जो अब 31 मार्च, 2021 तक है।

नियोक्ता, वेतनभोगी व्यक्तियों के टीडीएस काटता है और इसे हर महीने कर विभाग के पास जमा करता है, आमतौर पर टीडीएस काटने के एक महीने के भीतर नियोक्ता को हर तिमाही में कर विभाग के साथ टीडीएस रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस तरह से अप्रैल-जून तिमाही के लिए, टीडीएस रिपोर्ट जमा करने का अंतिम दिन 31 जुलाई है। लॉकडाउन प्रतिबंधों से निपटने वाले नियोक्ताओं का समर्थन करने के लिए कोविड -19 राहत उपायों के कारण वित्त वर्ष 21 में इसे बढ़ाया गया था।

टीडीएस फाइल करने की तारीख बढ़ी
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल टीडीएस रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है और नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा यदि वे कटौती किए गए टीडीएस को जमा करने या समय पर वापस करने में विफल रहते हैं।एक बार नियोक्ता इस टीडीएस रिपोर्ट को सबमिट कर देता है, तो इसे कर्मचारी के फॉर्म 26AS पर अपडेट किया जाता है।

फॉर्म 26AS क्या है
आयकर विभाग एक वार्षिक समेकित कर विवरण तैयार करता है जिसे 'फॉर्म 26AS' के रूप में जाना जाता है। सभी करदाता अपने पैन का उपयोग आयकर वेबसाइट से आसानी से कर सकते हैं।इस फॉर्म में वेतनभोगी व्यक्तियों की कमाई से कटौती की गई और स्वरोजगार या व्यवसायों के मामले में एक विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए कर शामिल हैं।

करदाता इस 26AS को संदर्भित कर सकते हैं और आईटीआर दाखिल करते समय केंद्र सरकार के खजाने को दिए गए करों की राशि के लिए अपने फॉर्म 16 के साथ इसे जमा कर सकते हैं।सरकार द्वारा नवंबर 2020 में एक बेहतर 'फॉर्म 26AS' पेश किया गया था, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस (SFTs) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के वित्तीय लेनदेन की विभिन्न श्रेणियों में विवरण प्रदान करता है।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।