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Jeevan Pramaan : पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! जीवन प्रमाण के लिए Aadhaar अनिवार्य नहीं, जानिए क्या हैं नए नियम

Updated Mar 24, 2021 | 12:58 IST

पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण देने के लिए आधार की अनिवार्य नहीं है। आधार ऑथेंटिकेशन को वैकल्पिक बना दिया है। जानिए क्या है नया नियम।

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जीवन प्रमाण के लिए आधार जरूरी नहीं

नए सरकारी नियम के अनुसार आधार अब पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है, जो उनके पेंशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। गुड गवर्नेंस (सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज) रूल्स, 2020 के लिए आधार ऑथेंटिकेशन के तहत, सरकार ने अपने इंस्टैंट मैसेजिंग सॉल्यूशन 'सैंड्स' और सरकारी कार्यालयों में अटेंडेंस मैनेजमेंट के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को वैकल्पिक बना दिया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 18 मार्च को जारी एक अधिसूचना के अनुसार जीवन प्रमाण के लिए, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है, और यूजर्स संगठनों को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के वैकल्पिक तरीके प्रदान करने चाहिए। UIDAI ने आधार अधिनियम 2016 के प्रावधान, आधार विनियमन 2016, और आधिकारिक ज्ञापन, सर्कुलर और निर्देश जारी किए गए। समय-समय पर एनआईसी नजर रखेगा।

पेंशनर्स स्कीम के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र उन समस्याओं से निपटने के लिए लागू किया गया था, जैसे पेंशन वितरण एजेंसी के सामने पेश होना या एक ऑथरिटी द्वारा जारी किया गया जीवन प्रमाण पत्र होना जरूरी था, जहां वे पहले सेवा दे चुके थे और वितरण एजेंसी के पास जमा कराना होता था। डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र ने रिटायर लोगों को उपयुक्त संगठन में शारीरिक रूप से उपस्थित होने से रोक दिया।

यह कहा जा रहा है, कई रिटायर लोगों ने आधार कार्ड या गैर-प्रामाणिक उंगलियों के निशान की अनुपलब्धता के कारण पेंशन प्राप्त करने में कठिनाइयों के बारे में अफसोस जताया है। हालांकि कुछ सरकारी निकायों ने 2018 में पेंशन जारी करने की एक वैकल्पिक विधि की पेशकश की, अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का निर्देश लॉन्च किया गया है। साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंट्रे के इंस्टेंट मैसेजिंग समाधान, सैंड्स के यूजर्स के लिए आधार स्वैच्छिक घोषित किया है। "सैंड्स में, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है, और यूजर्स संगठनों को प्रमाणीकरण के वैकल्पिक तरीके प्रदान करने होंगे।

आधार अधिनियम 2016, आधार रेगुलेशन 2016, और UIDAI द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ओएमएस, सर्कुलर्स और दिशानिर्देशों का पालन एनआईसी द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए "18 मार्च को जारी किए गए एक अलग ज्ञापन के अनुसार इस ऐप का उपयोग सरकारी एजेंसियों में किया जाता है और इसे सरकारी इंस्टैंट मैसेजिंग सिस्टम नाम से विकसित किया गया था।

150 से अधिक संस्थाएं, जिनमें नीति आयोग, MeitY, सीबीआई, एमईए, भारतीय रेलवे, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS), खुफिया ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय शामिल हैं। और अन्य ने आवेदन के लिए अवधारणा का प्रमाण समाप्त कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, Sandes आम जनता के लिए भी सुलभ होगी। 

18 मार्च को एक अन्य घोषणा में सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाले बायोमेट्रिक्स एटेंडेंस सिस्टम के लिए आधार सत्यापन स्वैच्छिक किया गया। अधिसूचना में कहा गया है कि AEBAS में आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक बेसिस पर है, और यूजर्स संगठन उपस्थिति के वैकल्पिक तरीके प्रदान करेंगे।

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