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एटीएम या किसी से कटे-फटे नोट मिले? एक्सचेंज के लिए इन नियमों का करें पालन

Updated Apr 06, 2021 | 13:58 IST

एटीएम से कटे फटे नोट निकले हैं या किसी ने चालाकी से दे दिया है, परेशान न हों, आरबीआई की गाइडलाइन्स का पालन करें, नए नोट मिल जाएंगे।

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कटे फटे नोट ऐसे बदलें

आपने एटीएम कैश निकाला और नोटों के बंडल में से एक नोट फटा हुआ था? या किसी ने चालाकी से फटे नोट देने की की कोशिश की और आपने अनजाने में इसे ले भी कर लिया? अगर ऐसा हुआ है, तो अपना समय इस बात पर चिंता न करें कि यह नोट आप दूसरों को किस तरह देने में कामयाब होंगे। इन बातों पर दिमाग लगाना छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी इन गाइडलाइन्स का पालन करें।

RBI के अनुसार, कटे-फटे नोट एक ऐसा नोट है, जिसका एक हिस्सा गायब है या जो दो टुकड़ों में फट गया है। किसी भी बैंक की शाखाओं में पेश किए जा सकते हैं। पेश किए गए फटे नोट भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियम, 2009 के अनुसार स्वीकार किए जाएंगे, एक्सचेंज किए जाएंगे।

RBI ने आदेश दिया है कि देश के सभी हिस्सों में बैंकों की सभी शाखाओं को लोगों को ग्राहक सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया गया है ताकि इस काम के लिए RBI क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करने की जरूरत न हो:-

  1. मांग पर सभी मूल्यवर्ग के ताजा और अच्छी गुणवत्ता के नोट और सिक्के जारी करना।
  2. गंदे या कटे-फटे या डिफैक्टिव नोटों का आदान-प्रदान (स्मॉल फाइनेंस बैंक और पमेंट बैंक अपने विकल्प पर कटे-फटे और खराब नोटों का आदान-प्रदान कर सकते हैं)।
  3. लेन-देन या एक्सचेंज के लिए सिक्के और नोट स्वीकार करना।

कटे-फटे भारतीय मुद्रा नोटों का क्या करें?

करेंसी नोट जो कि टुकड़ों फटा हुआ हैया जिनमें से जरूरी हिस्से गायब हैं, उसका भी आदान-प्रदान किया जा सकता है। किसी करेंसी नोट में इश्यूइंग ऑथरिटी, गारंटी, प्रोमिस क्लॉज, हस्ताक्षर, अशोक स्तंभ प्रतीक या महात्मा गांधी के चित्र, वाटर मार्क आवश्यक पार्ट हैं। हालांकि, इन नोटों का रिफंड मूल्य आरबीआई नोट रिफंड नियमों के अनुसार भुगतान किया गया है। इनका आदान-प्रदान किसी भी सरकारी बैंक शाखा, प्राइवेट बैंक की किसी भी करेंसी चेस्ट शाखा या आरबीआई के किसी भी इशू ऑफिस के काउंटरों पर किया जा सकता है।

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