- रेस्टोरेंट में बेचे और खाए जाने वाले पिज्जा पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है।
- पिज्जा टॉपिंग में वेजिटेबल फैट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
- हरियाणा एएएआर ने इसपर अपना फैसला सुनाया है।
GST: अलग-अलग वस्तुओं पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में कई बार हुए बदलाव हुआ है। ऐसे में जीएसटी के टैक्स स्लैब (GST Slab) को लेकर अब भी कई लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। इसकी वजह से उन्हें कंफ्यूजन होती है। कई बार जानकारी ना होने की वजह से लोगों को नुकसान भी होता है। आजकल पिज्जा (Pizza) काफी लोगों को पसंद है। कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि पिज्जा पर ज्यादा जीएसटी लगता है और पिज्जा टॉपिंग (Pizza Topping) पर कम। लेकिन ऐसा नहीं है। हरियाणा अपीलीय प्राधिकरण (AAAR) ने यह साफ कर दिया है कि पिज्जा टॉपिंग पर अधिक जीएसटी लगेगा।
पिज्जा टॉपिंग पर क्यों लगना चाहिए ज्यादा टैक्स? (GST on pizza Topping)
10 मार्च के फैसले में एएएआर ने कहा कि पिज्जा टॉपिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगना चाहिए क्योंकि इसको तैयारी करने का तरीका पिज्जा से अलग है। बॉडी ने टॉपिंग में उपयोग किए जाने वाले सभी इंग्रीडिएंट्स को ध्यान में रखा और यह निष्कर्ष निकाला कि पिज्जा टॉपिंग को 'चीज टॉपिंग' (Cheese Topping) के रूप में बेचा जाता है, लेकिन यह वास्तव में पनीर नहीं है इसलिए इसपर अधिक कर लगाया जाना चाहिए।
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इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि पिज्जा टॉपिंग में 'वनस्पति फैट' ज्यादा होता है (लगभग 22 फीसदी), AAAR ने कहा कि यह 'प्रोसेस्ड चीज' या एक प्रकार के चीज के रूप में वर्गीकृत होने के योग्य नहीं है। पिज्जा टॉपिंग को 'Food Preparation' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
पिज्जा पर जीएसटी (GST on pizza)
मौजूदा समय में पिज्जा पर जीएसटी दरें उनकी तैयारी और बिक्री प्रक्रिया के आधार पर अलग-अलग होती है। एक रेस्तरां में खाने पर पिज्जा पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है। वहीं सिर्फ पिज्जा बेस खरीदने पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है। होम डिलीवरी पर पिज्जा पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।