लाइव टीवी

GST: कल से बदलेगा इन उत्पादों पर लगने वाला टैक्स, जानें क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

Updated Dec 31, 2021 | 11:00 IST

GST Rules Change: (CBDT) ने जूते, ऑटो और कैब की सवारी, कैंसर की दवाओं, आदि पर जीएसटी दरों में कई बदलावों की घोषणा की है। जानिए कौन सा सामान सस्ता होगा और क्या महंगा होगा।

Loading ...
तस्वीर साभार:&nbspBCCL
GST: जानें नए साल से क्या होगा सस्ता और क्या महंगा
मुख्य बातें
  • नए साल से देश में कुछ सामान महंगे होंगे, तो कुछ सस्ते होंगे।
  • देश में जीएसटी की नई दरें 1 जनवरी 2022 से लागू होंगी।
  • उत्पादों पर कर की नई दरों के बारे में जानना आपके लिए अहम है।

GST Rules Change: नए साल (New Year) से देश में कई उत्पादों पर लगने वाली वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरें बदल जाएंगी। टैक्स में बदलाव से ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और फूड डिलीवरी एग्रीगेटर्स प्रभावित होंगे। नई टैक्स दरें कंज्यूमर गुड्स पर भी लगाई जाएंगी, जिसका असर सभी खरीदारों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं 1 जनवरी 2022 से देश में क्या महंगा होगा (What’s expensive from January 1)

महंगे होंगे जूते और कपड़े
सरकार ने अपैरल, जूते और टेक्सटाइल जैसे तैयार माल पर जीएसटी दरों को 5 से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है। 1 जनवरी 2022 से ये प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। 1,000 रुपये तक के कपड़ों पर जीएसटी पहले के 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा, बुने हुए कपड़े, सिंथेटिक यार्न, कंबल, टेंट के साथ-साथ टेबलक्लॉथ जैसे सामान सहित वस्त्रों पर जीएसटी दर में भी बढ़ोतरी की गई है। फुटवियर पर भी डायरेक्ट टैक्स 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 18 नवंबर 2021 को इन बदलावों को अधिसूचित किया था।

1 जनवरी से देश में लागू होंगे ये 7 बड़े बदलाव, जान लें वरना होगा नुकसान

कैब और ऑटो की सवारी
ओला (Ola) और उबर (Uber) के जरिए ऑटो या कैब की बुकिंग भी 1 जनवरी से महंगी हो जाएगी। सरकार ने राइड हेलिंग सेवाओं को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला किया है। उबेर के एक प्रवक्ता ने कहा कि कर ड्राइवरों की कमाई को प्रभावित करेगा।

ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टैक्स का बोझ
प्रक्रियात्मक बदलावों के तहत स्विगी (Swiggy) और जोमैटो (Zomato) जैसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर का 1 जनवरी से उत्तरदायित्व होगा कि उनके द्वारा दी जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के बदले वे GST एकत्रित करें और सरकार के पास जमा करवाएं। उन्हें चालान जारी करने की भी आवश्यकता होगी। इससे उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त कर का बोझ नहीं होगा क्योंकि रेस्तरां पहले से ही जीएसटी जमा कर रहे हैं। सिर्फ कर जमा करवाना और बिल जारी करने की जिम्मेदारी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर आएगी।

आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन आज, जानें डेडलाइन मिस करने पर क्या होगा

1 जनवरी से क्या होगा सस्ता? (What’s cheaper from January 1)
एक जनवरी 2022 से कैंसर की दवाओं, फोर्टिफाइड चावल और बायोडीजल पर जीएसटी की दर पहले के 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।