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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, स्टांप शुल्क को 2000 रुपए से घटाकर किया 100 रुपए 

Updated Jul 07, 2020 | 13:03 IST

हरियाणा सरकार ने कर्ज समझौतों या समझौता ज्ञापन पर लगने पर वाले स्टांप शुल्क को 2,000 रुपये से घटाकर 100 रुपए करने का फैसला किया।

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हरियाणा सरकार ने स्टांप शुल्क किया 100 रुपए 
मुख्य बातें
  • मनोहरलाल खट्टर ने बड़ा फैसला लेते हुए स्टांप ड्यूटी को काफी कम कर दिया है
  • लोन एग्रीमेंट पर लगने वाले स्टांप ड्यूटी को घटाकर 100 रुपए कर दिया है
  • इस कटौती से समाज के सभी कटैगरी के लोगों को लाभ होगा

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने सोमवार को भारतीय स्टांप कानून, 1899 के तहत लोन एग्रीमेंट या समझौता ज्ञापन पर लगने पर वाले स्टांप शुल्क को 2,000 रुपए से घटाकर 100 रुपए करने का फैसला किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। इस कटौती से समाज के सभी कटैगरी के लोगों को लाभ होगा।

घटा हुआ स्टांप शुल्क बैंकों, वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विकास निगम एवं अन्य के साथ कर्जदाताओं के सभी प्रकार के लोन एग्रीमेंट पर लागू होगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कालका और पिंजौर इलाके को पंचकुला नगर निगम से अलग करने और कालका नगर पालिका परिषद के गठन को भी मंजूरी दी।

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