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राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवाएं, फॉलो करें ये स्टेप्स

Updated Apr 03, 2020 | 14:49 IST

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को राशन कार्ड के तहत सब्सिडाइज दामों पर खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। यह नागरिकों के लिए एक आईडी प्रूफ के समान भी होता है।

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राशन कार्ड
मुख्य बातें
  • राशन कार्ड राज्य सरकारों के द्वारा गरीब परिवारों को दिया जाता है
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उन्हें कम दामों पर खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं
  • राशन कार्ड नागरिकों के लिए एक पहचान पत्र के समान होता है

नई दिल्ली : राशन कार्ड राज्य सरकारों के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को दिया जाता है जिसके जरिए उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कम दामों पर अनाज व राशन मुहैया कराए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सब्सिडाइज दामों पर खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं। राशन कार्ड एक प्रकार का ऑफिशियल डॉक्यूमें होता है जो राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। 

आम तौर पर राज्य सरकारें इन राशन कार्ड को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और अन्त्योदय परिवारों को देती है। इसे उन्हें आईडी प्रूफ के तौर पर भी दिखाना होता है। अगर इन परिवार के लोग किसी सरकारी नौकरी के लिए या फिर किसी भी सरकारी कामों के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें इस कार्ड को आईडी प्रूफ के तौर पर दिखाना पड़ता है। राशन कार्ड के अंतर्गत गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन और कपड़े भी दिए जाते हैं। जानते हैं राशन कार्ड से जुड़ी जरूरी बातें और इसे ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं-

कौन अप्लाई कर सकता है
वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम पेरेंट्स के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है। हालांकि 18 साल से ऊपर वाले अपने लिए अलग राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 

कितने प्रकार के राशन कार्ड होते हैं
आम तौर पर दो प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। एक गरीबी रेखा से नीचे के परिवार (BPL) और दूसरा नॉन बीपीएल (NON BPL)परिवार। बीपीएल कैटेगरी मेंब्लू, पीला और हरा राशन कार्ड दिया जाता है। नॉन बीपीएल परिवारों को सफेद राशन कार्ड दिया जाता है। बीपीएल परिवारों को राशन कार्ड के तहत सब्सिडी दामों पर खाने का सामान, ईंधन और कपड़े दिए जाते हैं।

ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें
यह राज्य सरकारों के द्वारा दिया जाता है इसलिए नागरिक किस राज्य से संबंध रखता है ये उस पर निर्भर करता है। हर राज्य में राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अलग-अलग वेबसाइट है। उदाहरण के तौर पर अगर आप आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और राशन कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको ap.meeseva.gov.in/DeptPortal/UserInterface/LoginForm.aspx पर जाकर अप्लाई करना होगा। जबकि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपको खाद्य, आपूर्ति एवव उपभोक्ता विभाग जीएनसीटी दिल्ली सरकार में अप्लाई करना होगा।

किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत
आधार कार्ड
एम्प्लाई आई कार्ड
वोटर आईडी
पासपोर्ट
सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड
हेल्थ कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस

ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्टेप्स
पोर्टल पर लॉगइन करें फिर न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बादनेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) 2013 के अंतर्गत एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें।
यहां पर जाकर अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें।
डिटेल्स भरने के बाद सभी मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और फिर अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक कर दें।

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