- इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया गया है।
- यह अधिक इंटरैक्टिव और यूजर्स फ्रेंडली है।
- नए पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आसान तरीका यहां जानिए।
Income Tax Return (ITR) on New Portal : इनकम टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए टैक्स विभाग ने एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो अधिक इंटरैक्टिव और यूजर्स के अनुकूल है। टैक्स विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, नया पोर्टल तेजी से प्रोसेसिंग और त्वरित रिफंड में मदद करेगा। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नई इनकम टैक्स वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना महत्वपूर्ण है। साथ ही टैक्सपेयर्स को ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करने के लिए कुछ सरल स्टेप्स का पालन करने की जरूरत है। अभी, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) 1 और 4 व्यक्तियों के लिए दाखिल करने के लिए उपलब्ध हैं।
Income Tax के नए पोर्टल पर अपना ITR कैसे करें फाइल?
- सबसे पहले आपको पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। अगर आप पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपनी स्थायी खाता संख्या (PAN) के साथ अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद आपको पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
- अब 'e-file' टैब पर क्लिक करें। फिर 'File Income Tax Return' पर क्लिक करें।
- आपको उस निर्धारण वर्ष (Assessment year) का चयन करना होगा जिसके लिए आप ITR दाखिल कर रहे हैं और फिर जारी रखें (continue) पर क्लिक करें। यह पूछेगा कि आप ITR ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं या ऑफलाइन। आप ऑनलाइन चुन सकते हैं। यह टैक्स फाइलिंग का अनुशंसित तरीका भी है।
- फिर आपको चुनना होगा कि क्या आप एक व्यक्ति, एचयूएफ या अन्य के रूप में आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं। व्यक्ति (individual) को चुनें।
- आपको वह ITR चुनना होगा जिसे आप फाइल करने के योग्य हैं। ITR फाइल करने के लिए अलग-अलग शर्तें हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, 50 लाख रुपए तक की आय वाला कोई वेतनभोगी व्यक्ति, एक घर की संपत्ति और 5,000 रुपए तक की कृषि आय पर ITR 1 दाखिल कर सकता है। ITR 2 उन व्यक्तियों और एचयूएफ द्वारा दाखिल किया जा सकता है जिनकी व्यवसाय और पेशा से आय नहीं है। अभी, व्यक्तियों के लिए केवल ITR 1 और ITR 4 दाखिल करने के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप टैक्स फॉर्म के बारे में अनिश्चित हैं, तो आप ऑनलाइन मदद ले सकते हैं अगर आप सुनिश्चित हैं कि कौन सा फॉर्म चुनना है। Proceed with ITR 1 पर क्लिक करें।
- मूल छूट सीमा से ऊपर की आय या धारा 139 (1) के तहत 7वें प्रावधान के तहत आगे आपसे ITR दाखिल करने का कारण पूछा जाएगा। इस धारा के तहत अगर किसी व्यक्ति ने वर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खातों में कुल 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की है तो विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से अधिक खर्च किया है या 1 लाख रुपए से अधिक बिजली बिल का भुगतान किया है, तो वह आईटीआर दाखिल करने के लिए उत्तरदायी है। आपको सही विकल्प का चयन करने की जरुरत है।
- आपको उस बैंक खाते से संबंधित सभी डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा जिसमें आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं अगर आपने इसे पहले से नहीं किया है। आपको बैंक खाते को पूर्व-मान्य करना होगा। अगर आपने पहले से ऐसा नहीं किया है तो आपको अपने बैंक खाते को पूर्व-सत्यापित करना होगा।
- आपको ITR भरने के लिए निर्देशित किया जाएगा। इस वर्ष आपके लिए बैंक के ब्याज, पूंजीगत लाभ आदि समेत बहुत सारी जानकारी पहले से उपलब्ध होगी। अपना आईटीआर जमा करने से पहले इन डिटेल्स की जांच करें। आपको रिटर्न सारांश की पुष्टि करनी होगी और इसे सत्यापित करना होगा।
आपको ITR सत्यापित करने की जरुरत होगी। याद रखें कि ITR फाइल करने की प्रक्रिया ITR वेरिफिकेशन के बिना पूरी नहीं होती है। यह हार्ड कॉपी बेंगलुरु भेजकर किया जा सकता है।