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इनकम टैक्स रिटर्न  AY 2020-21: ITR की आखिरी तारीख, जरूरी दस्तावेज, कैसे करें दाखिल, यहां जानिए सबकुछ

Updated Oct 21, 2020 | 13:50 IST

फॉर्म ITR-1 में AY 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है। कब तक और कैसे दाखिल करें यहां जानिए सबकुछ। 

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
कैसे दाखिल करें इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए डिटेल
मुख्य बातें
  • आईटीआर फाइल करने की तारीख कई बार बढ़ाई गई है, आखिरी तिथि नजदीक है
  • इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले कुछ बातें अवश्य जान लेनी चाहिए
  • वेतन भोगी व्यक्ति आईटीआर-1 फॉर्म का उपयोग करके टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक है। आमतौर पर आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून होती है, हालांकि, इस साल कोरोनो वायरस महामारी की वजह से समय सीमा कई बार बढ़ा दी गई है। वर्तमान स्थिति में सभी दस्तावेजों को तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने AY 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है।

लेट रिटर्न दाखिल करने के जुर्माने से बचने के लिए, आपको यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका रिटर्न 30 नवंबर तक दाखिल किया जाए। आटीआर 1 फॉर्म को सहज के रूप में भी जाना जाता है, जो कि वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए है जो सालाना 50 लाख रुपए तक कमाते हैं। केवल निवासी व्यक्ति आईटीआर-1 फॉर्म का उपयोग करके टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। फॉर्म ITR-1 में इनकम टैक्स रिटर्न किसी भी सामान्य निवासी व्यक्ति (एचयूएफ) द्वारा 50 लाख रुपए तक की आय के लिए दायर किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए कुल आय में शामिल हैं।

ITR -1 के जरिए रिटर्न दाखिल करने के बारे में जानने वाली जरूरी बातें

  1. वेतन या पेंशन से आय
  2. एक घर की संपत्ति से आय
  3. अन्य स्रोतों से आय जैसे कि बैंक खाते से ब्याज (लॉटरी से जीतने वाले को छोड़कर और दौड़ के घोड़ों से होने वाली आय, धारा 115BBDA के तहत टैक्स योग्य या धारा 115BBE में उल्लिखित प्रकृति की आय)
  4. कृषि से आय 5,000 रुपए तक
  5. पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि जैसे किसी अन्य व्यक्ति की आय है तो उसे आकलन की आय के साथ जोड़ा जाता है। ध्यान दें कि ITR-1 फॉर्म का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब आय ऊपर उल्लिखित आय कटैगरी के तहत हो।
  6. ITR 1 के तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज।
  7. सामान्य जानकारी: अगर आपको अपना आधार नंबर याद नहीं है तो पैन नंबर, आधार नंबर या नामांकन आईडी
  8. वेतन/पेंशन: आपके नियोक्ता, या कई नियोक्ताओं से फॉर्म 16 जो आपने वर्ष के दौरान अपनी नौकरी बदल दिया है
  9. घर की संपत्ति से आय: किराए की रसीदें, ब्याज की कटौती के लिए होम लोन आदि।
  10. अन्य स्रोतों से आय: बैंक खातों पर अर्जित ब्याज की गणना के लिए बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, फिक्स्ड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डाकघर बचत पासबुक, लॉटरी डिटेल्स से जीत, आय की डिटेल जोड़ा जाता है।

विभिन्न वर्गों के तहत कटौती का दावा करने के लिए, इन दस्तावेजों को अपने पास रखें

  1. भविष्य निधि, एनपीएस के प्रति योगदान
  2. वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए बच्चे की स्कूल ट्यूशन फीस
  3. जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान
  4. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भुगतान
  5. स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क
  6. अपने होम लोन पर मूलधन चुकाना
  7. इक्विटी-लिंक्ड बचत योजना (ईएलएसएस) या म्यूचुअल फंड निवेश
  8. 80 जी के लिए पात्र दान के डिटेल के साथ प्राप्तियां
  9. फॉर्म 26AS आपके भुगतान फॉर्म 26AS में उपलब्ध टैक्स पेमेंट डिटेल को वेरीफाई करने के लिए

उल्लिखित सभी दस्तावेजों के अलावा आपको TDS डिटेल की आवश्यकता होगी क्योंकि आपको TAN डिटेल और आपके फॉर्म 16 (वेतन के लिए), फॉर्म 16A (गैर-वेतन) और फॉर्म 16C (किराया) में उपलब्ध क्रेडिट की पुष्टि करनी होगी। आपको भारत में आयोजित कृषि आय, लाभांश आय (यदि हो तो), सभी सक्रिय बैंक खातों के डिटेल की जरूरत होगी। 

अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए, आपको इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया काफी आसान है। आपको अपना पैन कार्ड पास रखना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डिटेल इंटर करना होगा। पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करते समय, आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता देना होगा जो कि अनिवार्य है।

रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक डिटेल

  1. वैलिड PAN

  2. वैलिड मोबाइल नंबर

  3. वैलिड वर्तमान पता

  4. वैलिड ईमेल पता, जो आपको सुविधाजनक लगे

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

  1. www.incometaxindia.gov.in पर जाएं। 'Register Yourself' पर क्लिक करें।
  2. यूजर टाइप चुनें: विकल्पों की लिस्ट से 'Individual' मिलेगा। 'Continue' पर क्लिक करें।
  3. व्यक्तिगत के अलावा, केवल हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), व्यक्तिगत/ HUF के अलावा अन्य, बाहरी एजेंसी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, टैक्स कटौतीकर्ता और कलेक्टर और थर्ड पार्टी सॉफ़्टवेयर यूटिलिटी डेवलपर खुद को ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं।
  4. अपना आवश्यक डिटेल इंटर करें: पैन, उपनाम, मध्य नाम, पहला नाम, जन्म तिथि (पैन पर उल्लिखित), आवासीय स्थिति। 'Submit' पर क्लिक करें।
  5. पासवर्ड, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी और पता जैसे अन्य डिटेल भरें। सुनिश्चित करें कि आपने यह जानकारी सही ढंग से भरी है। इनकम टैक्स विभाग आपको एसएमएस/मेल आदि भेजने के लिए आपके कॉन्टैक्ट डिटेल का उपयोग करेगा।
  6. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी जरूरी डिटेल भरे जाने के बाद 'Continue'पर क्लिक करें।
  7. प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करें। वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और एक वेरीफिकेशन लिंक आपके ईमेल पते पर भेजा जाएगा। प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को सफलतापूर्वक रजिस्टर करने के लिए प्राप्त लिंक पर क्लिक करें।

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर कैसे लॉगिन करें?

एक बार जब आप सफलतापूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आप अब इनकम टैक्स वेबसाइट पर अपने अपने अकाउंट में प्रवेश कर सकते हैं। आपका पैन आपके खाते में प्रवेश करने के लिए आपकी यूजर आईडी होगी। आपको अपने खाते में लॉग-इन करने के लिए अपना पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करना होगा।

ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें?

  1. इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  2. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के विकल्प का चयन करें।
  3. मूल्यांकन वर्ष का चयन करने के बाद आपको एक नए पृष्ठ पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। ड्रॉपडाउन मेनू से मूल्यांकन वर्ष का चयन करें, फिर अपना मूल्यांकन वर्ष चुनें, साथ में आईटीआर फॉर्म नंबर 1, और फाइलिंग टाइप - ऑरिजलन या रिवाइज्ड रिटर्न।
  4. उसके बाद सबमिशन मोड के तहत,‘prepare and submit online’ पर क्लिक करें।
  5. इसके बाद, पहले से वैलिड बैंक अकाउंट का चयन करें। यह वह बैंक खाता है जहां आप पात्र होने पर इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त करेंगे।

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