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IRDAI का बड़ा ऐलान, अब बिना अनुमति के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकेंगी बीमा कंपनियां

Updated Jun 10, 2022 | 18:03 IST

इंश्योरेंस रेगुलेटर भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए नियम से पॉलिसी होल्डर्स के लिए उपलब्ध विकल्पों का विस्तार होगा। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित उत्पाद प्रबंधन और मूल्य निर्धारण नीति होने की उम्मीद है।

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अब बिना अनुमति के भी नए लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च कर सकेंगी कंपनियां (Pic: iStock)

नई दिल्ली। इंश्योरेंस रेगुलेटर भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने शुक्रवार को इंश्योरेंस कंपनियों को बड़ी राहत दी है। अब से इंश्योरेंस कंपनियां बिना किसी अनुमति के नए प्रोडक्ट्स पेश कर पाएंगी। इरडा ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके लिए ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के मामले में 'यूज एंड फाइल प्रोसेस' का विस्तार भी किया गया है। यह प्रावधान भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की ओर से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के साथ सामान्य इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में इसी तरह की छूट देने के कुछ दिनों के बाद लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी लागू किया गया है।

मालूम हो कि इससे पहले 1 जून 2022 को IRDAI ने हेल्थ और सामान्य बीमा प्रोडक्ट्स पर इसी की छूट दी थी। इस संदर्भ में इरडा ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि पूरी तरह से बीमाकृत भारत बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन सुधारात्मक कदमों के तहत उसने ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए 'उपयोग और फाइल' प्रक्रिया को बढ़ा दिया है।

नियामक ने कहा कि अब जीवन बीमा कंपनियां बिना इरडा की अनुमति के ही इन उत्पादों को बाजार में उतार सकती हैं। जबकि इससे पहले इंश्योरेंस सेक्टर के शुरुआती दौर में बीमा कंपनियों के लिए किसी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लाने से पहले पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होता था। समय के साथ इस सेक्टर में आई मैच्योरिटी के मद्देनजर यह परिकल्पना की गई है कि आवश्यक छूट की इजाजत दी जा सकती है।

बीमा कंपनियों को होगा लाभ
इरडा का यह कदम जीवन बीमाकर्ताओं को बाजार की जरूरतों के मुताबिक समय पर ढंग से ज्यादातर प्रोडक्ट्स (पर्सनल सेविंग, व्यक्तिगत पेंशन और वार्षिकी को छोड़कर) को पेश करने में सक्षम करेगा। इससे बीमा कंपनियों के लिए कारोबार करने में आसानी होगी।

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