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Public Provident Fund: इन 5 वजहों से जरूरी है PPF में निवेश करना, टैक्स छूट के साथ मिलेंगे कई फायदे

Updated Jul 20, 2020 | 14:11 IST

Investment in PPF: रिटायरमेंट के लिए बचत करना महत्वपूर्ण होता है, इसके लिए ज्यादातर लोग पीपीएफ में निवेश करते हैं। पीपीएफ का मकसद लोगों के अंदर बचत की भावना पैदा करना ताकी वह अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें।

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इन 5 वजहों से जरूरी है PPF में निवेश करना

रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे कमाने की क्षमता रिटायरमेंट के बाद कम हो जाएगी। ऐसे में आपको अपनी कमाई के दिनों में ही पर्याप्त पैसा बचाना शुरू कर देना चाहिए। इससे आप रिटायरमेंट के बाद टेंशन फ्री लाइफ एन्जॉय जी सकते हैं। वहीं रिटायरमेंट प्लानिंग अपकी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए आप पीपीएफ यानी (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ सबसे पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में से एक है जो लोगों को उनकी रिटायरमेंट के लिए बचत करने में मदद करता है। इसमें निवेश, ब्याज और रकम तीनों पर टैक्स छूट मिलती है। इनकम टैक्स के तहत रिटर्न के साथ-साथ अर्जित ब्याज भी टैक्स योग्य नहीं है।

जानिए पीपीएफ में निवेश करना क्यों जरूरी है
उच्च ब्याज दर: पिछले दो वर्षों में ब्याज दरों में भारी गिरावट आई है और ऐसे निवेशों को खोजना बेहद मुश्किल है जो महंगाई की मार झेल रहे रिटर्न का बखान करते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबसे पुरानी योजनाओं में से एक है और पीपीएफ पर ब्याज दर वर्तमान में 7.1 प्रतिशत है। अगर आप इस दर की तुलना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ICICI और HDFC बैंक जैसे बड़े निजी क्षेत्र के प्लेयर की बैंक FD पर ब्याज दरों से करते हैं, तो आपको पता चलता है कि पीपीएफ कम से कम 1% अधिक दर प्रदान करता है।

रिटायरमेंट के बाद बन सकते हैं करोड़पति: पीपीएफ के जरिए निवेश की अधिकतम राशि हर वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये है, जबकि न्यूनतम निवेश हर साल 500 रुपये है। निवेश की पूरी अवधि में 7.1% का मौजूदा पीपीएफ स्थिर रहता है, आप हर महीने की शुरुआत में 10 हजार रुपये का निवेश कर के 28 सालों में 1 करोड़ रुपये जमा कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट 16 साल में मैच्योर होता है, लेकिन अगर आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस या बैंक में है तो एक आवेदन देकर मैच्योरिटी को 5 सालों के लिए कई बार ब्लॉक कर सकते हैं।

कर-मुक्त ब्याज इनकम: PPF छूट-मुक्त-छूट (EEE) टैक्स लाभ प्रदान करता है इसका मतलब है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर अर्जित ब्याज कर-मुक्त है। अगर आप बैंक जमा पर विचार करते हैं, तो उनसे अर्जित ब्याज कर योग्य है। इसलिए, अगर आप उच्चतम कर ब्रैकेट में हैं, तो आप बहुत अधिक कर का भुगतान करते हैं। यहां तक कि आपकी पोस्ट टैक्स पैदावार अन्य उपकरणों में ड्रैमेटिकली गिर जाएगी, जो उसी श्रेणी के अन्य ऑप्शन की तुलना में पीपीएफ को एक अच्छा निवेश ऑप्शन बनाती है।

धारा 80 सी के तहत कर लाभ: पीपीएफ ब्याज मुक्त कर के अलावा आय कर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत अन्य लाभ प्रदान करता है। इसका मतलब है कि हर साल 1.5 रुपये का निवेश कर लाभ के लिए योग्य है। पीपीएफ का एक नुकसान यह है कि इसका कार्यकाल 15 साल का होता है और इसलिए यह नेचर में लॉन्ग टर्म है। हालांकि आप 5 साल के बाद राशि निकाल सकते हैं, लेकिन 1 प्रतिशत का ब्याज होगा जो खोलने की तारीख से काट लिया जाएगा।

आंशिक निकासी,लोन लेने की सुविधा: पीपीएफ भी लोन और आंशिक निकासी का लाभ प्रदान करता है, जो कुछ हद तक आपकी इमरजेंसी की जरूरत का ध्यान रख सकता है। खाताधारक पीपीएफ अकाउंट खोलने के तीसरे और छठे वित्तीय वर्ष के बीच लोन प्राप्त कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट से लोन के रूप में प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम राशि, उसके पीपीएफ अकाउंट में जमा की गई कुल राशि का 25% दूसरे वित्तीय वर्ष के अंत तक, लागू किया जा सकता था।

छठे वित्तीय वर्ष के पूरा होने या सातवें वित्तीय वर्ष की शुरुआत के बाद, PPF खाता धारक कर मुक्त आंशिक निकासी के योग्य हो जाता है। उस साल के पहले के चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में अकाउंट की शेष राशि के 50% पर अधिकतम आंशिक निकासी राशि को कैप किया जाता है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में निकासी का 50% या अंकाउंट के शेष का जो भी काम हो। बता दें कि यह एक लॉन्ग टर्म निवेश प्रोडक्ट होने के बावजूद, पीपीएफ तीसरे वर्ष से पर्याप्त लिक्विडिटी प्रदान करता है, आप अपने पीपीएफ शेष राशि से फिर से लोन प्राप्त कर सकते हैं और सातवें वर्ष से आप आंशिक निकासी कर सकते हैं। 

इसके अलावा एक और फायदा यह है कि एक बार जब आप 15 साल के कार्यकाल को पूरा करते हैं, तो आपके पास योगदान के साथ या बिना पांच साल के ब्लॉक द्वारा अकाउंट का विस्तार करना ऑप्शन होता है। अगर आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस को सूचित नहीं करते हैं, तो पीपीएफ अकाउंट डायरेक्ट रूप स विस्तारित हो जाता है और आपको संचित शेष राशि पर ब्याज मिलता रहता है।
 

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