लाइव टीवी

टैक्सपेयर्स के लिए राहत: जानें अब कब तक कर सकते हैं विदेश में चुकाए गए टैक्स पर क्रेडिट का दावा

Updated Aug 19, 2022 | 19:21 IST

नांगिया एंडरसन एलएलपी के साझेदार (प्रत्यक्ष कराधान) सचिन गर्ग ने कहा कि आयकर नियम, 1962 के नियम 128 में बदलाव से करदाताओं को जरूरी राहत मिलने की संभावना है।

Loading ...
तस्वीर साभार:&nbspBCCL
राहत: आयकर नियम, 1962 के नियम 128 में CBDT ने किया बदलाव
मुख्य बातें
  • आकलन अधिकारियों के लिए नया एसओपी जारी किया गया है।
  • बिना आमना-सामना हुए आकलन की व्यवस्था निरंतर सुधरी है।
  • प्रवासी कॉरपोरेट इकाइयों को बाहर धन भेजने, यात्रा पैकेज के लिए टीसीएस से छूट दी गई है।

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने विदेशी टैक्स क्रेडिट (FTC) का दावा करने के मामले में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। सीबीडीटी ने आयकर नियम, 1962 के नियम 128 में बदलाव कर दिया है। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, 'अब फॉर्म नंबर 67 में स्टेटमेंट संबंधित असेसमेंट ईयर की समाप्ति पर या उससे पहले पेश किया जा सकता है।' र्धारित समय के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को भारत से बाहर चुकाए गए टैक्स के लिए क्रेडिट का दावा आकलन वर्ष के अंत तक कर सकते हैं।

मौजूदा समय में ये है नियम
इस संदर्भ में आयकर विभाग ने ट्वीट भी किया। इसमें जानकारी दी गई कि, 'फॉर्म संख्या 67 में दिए जाने वाले विवरण को अब संदर्भित कर आकलन वर्ष के अंत तक दिया जा सकता है।' अभी तक जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म-67 को तय समय के भीतर जमा किए जाने पर ही विदेश में जमा कर का क्रेडिट (एफटीसी) लिया जा सकता था। इस प्रावधान की वजह से भारत के बाहर चुकाए गए कर के लिए दावा कर पाने की क्षमता सीमित हो जाती थी।

इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अब एफटीसी के लिए दावा करने से संबंधित प्रावधानों में बदलाव कर करदाताओं को राहत दी है। खास बात यह है कि सीबीडीटी ने इस संशोधन को पिछली तारीख से लागू करने का फैसला किया है। इसकी वजह से चालू वित्त वर्ष में जमा किए गए सभी एफटीसी क्रेडिट दावों पर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।