लाइव टीवी

NPS: राष्ट्रीय पेंशन योजना को बनाया गया और आसान, शुरू की गई नई सेवा, ऐसे तुरंत खोलें खाता 

Updated Jun 30, 2020 | 09:34 IST

New Pension System : पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डवलपमेंट ऑथरिटी (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़ने के लिए नई सुविधा लॉन्च की है।

Loading ...
एनपीएस खाता खोलना हुआ और आसान
मुख्य बातें
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना को और आसान बनाया गया है
  • इसके लिए वन-टाइम पासवर्ड सुविधा लॉन्च की गई है
  • इससे 3.60 करोड़ खाताधारकों को फायदा होगा

नई दिल्ली : पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डवलपमेंट ऑथरिटी (PFRDA) ग्राहकों को ऐसी सुविधा दी है जिससे शेयरहोल्डर्स के लिए खाता खोलना आसान हो जाएगा। और साथ ही जमा किए गए पैसे का जल्दी से भुगतान होने से रिटर्न भी अनुकूल होने की संभावना है। इससे 3.60 करोड़ शेयरहोल्डर्स को फायदा होगा। PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से जुड़ने के लिए वन-टाइम पासवर्ड सुविधा लॉन्च की है। इस सुविधा से ग्राहकों को कई काम आसान हो जाएंगे।

बिना किसी कागजी दस्तावेज खुलेगा NPS खाता

PFRDA पहले से ई-हस्ताक्षर के जरिए बिना किसी कागजी डॉकोमेंट्स के ऑनलाइन एनपीए खाता खोलने की सुविधा दे रहा है। PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत 3.60 करोड़ शेयरहोल्डर्स के खातों का रेगुलेशन कर रहा है। इसके तहत कुल मैनेजमेंट के तहत एसेट्स 4.55 लाख करोड़ रुपए है।

ऐसे खोलें खाता

अब रेगुलेटर ने NPS खाता खोलने तथा उसे और आसान बनाने के लिए कदम उठाया है। इसके तहत शेयरहोल्डर्स अब OTP (वन टाइम पासवर्ड) के जरिए अपना NPS खाता खोल सकते हैं। इसमें पीओपी (प्वाइंट ऑफ प्रजेंस) के लिए रजिस्टर्ड बैंक के ग्राहक अगर संबंधित बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के जरिए NPS खाता खोलना चाहते हैं, वे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर खाता खोल सकते हैं। नॉन-इंटरनेट बैंकिंग डिजिटल माध्यम यानी पीओपी के जरिए बिना किसी कागजी डॉकोमेंट्स के लिए NPS खाता खोलने को लेकर संबंधित ग्राहक के मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP और ई-मेल का उपयोग किया जा सकता है।

KYC गाइडलाइंस के पालन की देनी होगी जानकारी

KYC (अपने ग्राहक को जानों) के पूरा होने के बाद पीओपी को NPS शेयरहोल्डर्स के बारे में सूचना/जानकारी ग्राहक के फोटो और हस्ताक्षर की इमेज के साथ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों (सीआरए) को देनी होगी। उन्हें यह लिखित में देना होगा KYC गाइडलाइंस/नियमों का पालन किया गया है। पेंशन फंड रेगुलेटर ने कहा कि पीओपी और सीएआरए को OTP आधारित जरूरी वेरिफाइड सेवाएं देने को कहा है।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।