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यात्री वाहनों को राहत, एनसीआर राज्यों में सिंगल प्वॉइंट कराधान लागू

Updated Sep 21, 2022 | 18:23 IST

सरकारों द्वारा हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद CRCTA अगले 10 वर्षों के लिए वैध हो गया। इससे दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में यातायात की भीड़ को कम करने और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
यात्री वाहनों को राहत, NCR में सिंगल प्वॉइंट कराधान लागू

नई दिल्ली। एनसीआर राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा ने सभी मोटर कैब, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, एजुकेशनल संस्थान वाहनों और स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की स्टेज कैरिज बसों के लिए सिंगल पॉइंट कराधान (Single Point Taxation) को सक्षम करने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है।

परिवहन सचिवों, एनसीआर के आयुक्तों की एक बैठक के दौरान हरियाणा, एनसीटी-दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एंड स्टेज कैरिज (CRCTA) की स्थिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय सड़क, सड़क सुरक्षा और सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसों की संभावनाओं को तलाशने के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

NCRPB की सदस्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक
बैठक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) की सदस्य सचिव अर्चना अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में अन्य लोगों के अलावा हरियाणा के परिवहन विभाग में प्रमुख सचिव, दिल्ली के जीएनसीटी में विशेष आयुक्त परिवहन आयुक्त, शहरी विकास, जीएनसीटी दिल्ली और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग, एनएचएआई, एमओआरटीएच, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली और हरियाणा, पीएनजीआरबी, एमओपीएन एंड जी, आईजीएल डीडीए, जीएमडीए, यूटीटीपीईसी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उल्लेखनीय है कि इस साल मार्च में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी की सरकारों ने एनसीआर में यात्री वाहनों की सीमलेस आवाजाही की सुविधा के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सरकारों ने अनुबंध कैरिज और स्टेज कैरिज दोनों को कवर करते हुए एक संयुक्त रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट समझौते (CRCTA) पर हस्ताक्षर किए हैं।

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