- इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पहले की लॉन्च कर दी गई है।
- इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स के लिए लगातार नई सुविधाएं लॉन्च कर रहा है।
- टैक्सपेर्स के लिए आईटीआर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं हैं।
नया ऑनलाइन टैक्स भुगतान सिस्टम (new online tax payment system) आज (18 जून) से एक्टिव हो रहा है। सीबीडीटी ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि नई टैक्स पेमेंट सिस्टम 18 जून, 2021 को शुरू की जाएगी ताकि किसी भी टैक्सपेयर्स को असुविधा न हो। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) इनकम टैक्स विभाग के लिए नीति तैयार करता है और ई-फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग टैक्सपेयर्स अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने और विभाग के साथ अन्य लेनदेन करने के लिए करते हैं।
सीबीडीटी के मुताबिक नए सिस्टम से परिचित होने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए विभाग सभी टैक्सपेयर्स धैर्य रखने का अनुरोध करता है, क्योंकि यह एक बड़ा बदलाव है। नए सिस्टम का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को सुविधाजनक और आधुनिक, सहज अनुभव प्रदान करना है। यह सीबीडीटी द्वारा अपने करदाताओं और अन्य हितधारकों को अनुपालन में आसानी प्रदान करने की दिशा में एक और पहल है। टैक्सपेयर्स को त्वरित रिफंड जारी करने के लिए नया टैक्सपेयर-अनुकूल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) पोर्टल लॉन्च किया गया है। नया पोर्टल www.incometax.gov.in है।
इसमें टैक्सपेर्स के लिए आईटीआर 1, 4 (ऑनलाइन और ऑफलाइन) और आईटीआर 2 (ऑफलाइन) दाखिल करने में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव प्रश्नों के साथ एक मुफ्त आईटीआर तैयारी सॉफ्टवेयर भी है और आईटीआर 3, 5, 6, 7 की तैयारी की सुविधा है। टैक्सपेयर वेतन, गृह संपत्ति, व्यवसाय/पेशे समेत आय के कुछ डिटेल प्रदान करने के लिए अपनी प्रोफाइल को सक्रिय रूप से अपडेट करने में सक्षम होंगे, जिसका उपयोग नए वेब पोर्टल में अपने आईटीआर को प्री फाइलिंग में किया जाएगा।
वेतन आय, ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ के साथ प्री फाइलिंग की विस्तृत सक्षमता टीडीएस (स्रोत पर टैक्स कटौती) और एसएफटी (वित्तीय लेनदेन का डिटेल) स्टेटमेंट अपलोड होने के बाद उपलब्ध होगी (देय तिथि 30 जून, 2021)। आयकर फॉर्म दाखिल करने, टैक्स पेशेवरों को जोड़ने, नोटिस के जवाब को फेसलेस स्क्रूटनी या अपील में जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी।