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Vehicle Insurance Policy: एक अगस्त से नई वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी, कार और बाइक खरीदने वालों को होगा फायदा

Updated Jul 27, 2020 | 10:35 IST

एक अगस्त से कारों के लिए 3 साल और दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल का लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाएगा। उसकी जगह नई पॉलिसी आ रही है।

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एक अगस्त से नई वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी
मुख्य बातें
  • लॉन्ग टर्म के लिए मोटर इंश्योरेंस पर रोक
  • इस फैसले से नए वाहन खरीदने वालों को मदद मिलेगी
  • एक बार में भारी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा

नई दिल्ली: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जून में इंश्योरेंस कंपनियों को 1 अगस्त, 2020 से नए वाहन मालिकों को लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पैकेज पॉलिसी बेचने से रोकने का निर्देश दिया था। IRDAI के फैसले की घोषणा इसलिए की गई कि नए वाहनों की ऑन रोड कीमत को कम किया जा सके। इसका मतलब है कि गाड़ी खरीदने वाले एक अगस्त ने नए वाहन पर लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीद पाएंगे। जिसमें कार के लिए तीन सालों का और बाइक के लिए पांच साल का ऑन डाइमेज कवर होता है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया जाता है।

एक अगस्त से, लॉन्ग टर्म के लिए मोटर इंश्योरेंस जो वाहन को नुकसान पर कवर होता है। क्षति या नुकसान थर्ड पार्टी द्वारा कवर किया जााता है। कार के लिए तीन साल के लिए और बाइक के लिए पांच साल के लिए होता है उसे खत्म कर दिया जाएगा। इस फैसले से नए वाहन खरीदने वालों को मदद मिलेगी क्योंकि उन्हें एक बार में भारी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। 

 जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के हेड अनिमेष दास के अनुसार पॉलिसी का लॉन्ग टर्म ऑन डैमेज (OD) कंपोनेंट को बंद किया गया है। ऑन डैमेज और थर्ड-पार्टी पार्ट दोनों के फीचर्स और कवरेज पहले जैसे ही हैं। ऑन डैमेज पार्ट अब केवल 1 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से ग्राहकों यह फायदा मिलेगा कि एक साल की अवधि समाप्ति के बाद अपनी इच्छा अनुसार दूसरे बीमाकर्ता के पास स्विच करने में मदद मिलेगी। दूसरा कि नया वाहन खरीदते समय भुगतान में राहत भी मिलेगी।

बीमा नियामक के अनुसार, वाहन मालिकों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए थर्ड पार्टी पॉलिसी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वाहनों के मालिकों के लिए वहन कठिन है। यह कहा गया है कि लोन से जबरन बिक्री या जुड़े होने की संभावना अधिक थी और पॉलिसीधारक लंबे समय तक बिना किसी लचीलेपन के प्रोडक्ट के साथ दुखी रहते हैं। यह वजह है IRDAI ने इसे खत्म करने का फैसला किया।

एक अगस्त से वाहन खरीदने पर इंश्योरेंस

अगर आप अगस्त से वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस, चार पहिया वाहनों के लिए तीन साल और दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं होगा। वाहन इंश्योरेंस के लिए आपके पास दो विकल्प होंगे। सबसे पहले, आप एक 'बंडल' पॉलिसी खरीद सकते हैं जो लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी का एक संयोजन है और एक वर्ष का ऑन डाइमेज कवर है। दूसरा, आप दो अलग-अलग पॉलिसी खरीद सकते हैं। एक स्टैंड-अलोन लॉन्ग-टर्म टीपी पॉलिसी है, और दूसरी स्टैंड-अलोन ऑन डाइमेज पॉलिसी है। आपका नो-क्लेम बोनस सालाना बढ़ेगा। ऑन डाइमेड पॉलिसी के नवीनीकरण के समय छूट पाने के लिए आप अपने नो-क्लेम बोनस (NCB) का उपयोग कर सकते हैं।

नई कार खरीदारों के लिए उपलब्ध बीमा विकल्प

नए वाहन मालिकों को कारों के लिए तीन साल और दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस खरीदना अनिवार्य होगा। उनके पास किसी भी बीमाकर्ता से अलग एक स्टैंडअलोन सालाना ओडी पॉलिसी खरीदने का विकल्प भी है। दास ने बताया कि ग्राहकों के पास अभी भी लॉन्ग टर्म मोटर पॉलिसी के 2 वेरिएंट खरीदने का विकल्प होगा, 3 साल का थर्ड-पार्टी + एक वर्ष की ओडी या 3 साल की ओडी पॉलिसी और बाइक के लिए 5 साल।

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