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सिर्फ जुर्माना ही नहीं, आधार-पैन की लिंकिंग न करने से होंगे ये नुकसान, आप भी जानें

Updated Jan 05, 2022 | 12:06 IST

PAN-Aadhaar card linking: पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार नंबर की सूचना देने की समय सीमा 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है।

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आधार-पैन की लिंकिंग न करने पर होंगे कई नुकसान, ये है डेडलाइन (Pic: iStock)
मुख्य बातें
  • आधार कार्ड और पैन कार्ड प्रत्येक नागरिक के लिए अहम दस्तावेज हैं।
  • अगर आपका आधार और पैन लिंक नहीं हुआ, तो आप पर जुर्माना लग सकता है।
  • ऐसी स्थिति में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो सकता है।

PAN-Aadhaar card linking: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बार फिर से आधार को पैन (linking Aadhaar with PAN) से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। पहले भी सरकार ने कोविड के मद्देनजर कई बार आधार कार्ड के साथ पैन को जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई है।

आईटी अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही को पूरा करने की नियत तारीख 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 के तहत न्यायनिर्णयन अथॉरिटी द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अगर आप समय सीमा से चूक जाते हैं, तब भी आप पैन-आधार को लिंक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 

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पैन-आधार लिंक नहीं करने के क्या परिणाम होंगे- (Consequence of not linking PAN-Aadhaar)
समय पर आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। क्लियरिंग हाउस से लेकर बैंकों और यहां तक ​​कि ई-वॉलेट तक केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। यदि पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो ये सभी सेवाएं प्रभावित होंगी।

ऐसी स्थिति में बढ़ सकता है TDS
एक निष्क्रिय पैन कार्ड बैंक खाते की बचत को प्रभावित करेगा क्योंकि आपके बैंक खाते की बचत पर ब्याज अर्जित होता है। बैंक के पैन कार्ड से लिंक नहीं होने की स्थिति में 10,000 रुपये से अधिक वार्षिक ब्याज पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) दोगुना होकर 20 फीसदी हो जाएगा। पैन कार्ड से जुड़े बैंक खातों के लिए 10,000 रुपये से अधिक के ब्याज पर टीडीएस 10 फीसदी है।

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इसके अलावा, जुर्माना आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लागू हो सकता है। यदि आप समय सीमा तक दो दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहते हैं और आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है तो यह माना जाएगा कि आपका पैन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

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पैन-आधार को कैसे लिंक करें? (How to link PAN-Aadhaar)
इसके लिए आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जा सकते हैं। बाईं ओर लिंक आधार सेक्शन पर क्लिक करें। आपको पैन नंबर, आधार नंबर और नाम भरना होगा। कैप्चा भरें। 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करें और आपका पैन आधार लिंकिंग पूरा हो जाएगा। IT आपके नाम, जन्म तिथि और लिंग को मान्य करेगा जिसके बाद लिंकिंग की जाएगी।

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