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PM Kisan Yojana: सब किसानों को नहीं मिलेगी 11वीं किस्त! फौरन चेक करें पूरी जानकारी

Updated Apr 12, 2022 | 16:08 IST

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 11th Kist/Installment Status: जो किसान पीएम किसान योजना के पात्र नहीं है, सरकार उन किसानों की पहचान कर रही है और अनुरोध कर रही है कि वे राशि की वापसी के लिए आवेदन करें।

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PM Kisan Yojana: सब किसानों को नहीं मिलेगी 11वीं किस्त! फौरन चेक करें पूरी जानकारी (Pic: iStock)
मुख्य बातें
  • अगर आप पीएम किसान योजना के पात्र नहीं हैं, तो प्राप्त की गई राशि को वापस करने का विकल्प है।
  • इस सरकारी योजना के तहत हर साल पात्र किसानों के बैंक खातों में 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं।
  • 2,000 रुपये की किस्तों में साल में तीन किस्तों में पैसे भेजे जाते हैं।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 11th Kist: किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 11वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता है। इस सरकारी योजना (Governemnt Scheme) को फरवरी 2019 में पेश किया गया था। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य लैंडहोल्डिंग किसान परिवारों को कुछ मानदंडों के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 

सरकार के अनुसार, पीएम-किसान योजना के तहत 4,350 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उन लोगों को ट्रांसफर की गई जो योजना के पात्र नहीं थे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों को रिइंबर्समेंट की मांग करने की सलाह दी गई है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन कृषि परिवारों की पहचान करेंगे जो इस योजना के लिए पात्र हैं।

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पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। योजना के तहत राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है।

इन किसानों को नहीं मिलता है योजना का लाभ-

  1. सभी संस्थागत भूमि धारक
  2. किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक से संबंधित हैं:
  • संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान होल्डर्स
  • पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, मुनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व और वर्तमान मेयर, डिस्ट्रिक्ट पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष
  • केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के वर्तमान या रिटायर्ड कर्मचारी या केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/ऑटोनॉमस संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों के सभी अधिकारी और कर्मचारी। (मल्टी टास्किंग स्टाफ/Class IV/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  • सभी सेवानिवृत्त/रिटायर्ड पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या इससे अधिक है।
  • पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति।
  • प्रॉफेशनल जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जो पेशेवर निकायों के साथ रजिस्टर्ड हैं।

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आप पीएम किसान वेबसाइट पर जाकर  'Refund Option' पर क्लिक कर सकते हैं और राशि वापस करने के लिए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

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