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ध्यान दें! इस बैंक ने बदल दिया है चेक से जुड़ा ये बड़ा नियम, जानें अब कैसे होगा लेनदेन

Updated Apr 05, 2022 | 10:25 IST

PNB Positive Pay System: पॉजिटिव पे सिस्टम चेक से छेड़छाड़ या बदलाव के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने का एक उपाय है। अगर जारीकर्ता चेक जारी करने से पहले बैंक को सूचित करने में विफल रहता है, तो चेक बाउंस हो जाएगा।

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ध्यान दें! इस बैंक ने बदल दिया है चेक से जुड़ा ये बड़ा नियम, जानें अब कैसे होगा लेनदेन (Pic: iStock)
मुख्य बातें
  • आरबीआई ने जनवरी 2021 में पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत की थी।
  • नया नियम 4 अप्रैल 2022 से ही लागू हो गया है।
  • पीपीएस में रजिस्टर्ड चेक सिर्फ डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन मेकैनिज्म के तहत स्वीकार किए जाएंगे।

PNB Positive Pay System: पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank, PNB) के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। पीएनबी ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बैंक ने ग्राहकों को बड़े मूल्य के चेक यानी 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा के चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से बचाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System, PPS) अनिवार्य कर दिया है। 

पॉजिटिव पे सिस्टम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है। इसके जरिए बड़े मूल्य का चेक जारी करने वाले को कुछ आवश्यक जानकारी की फिर से पुष्टि करनी होगी। भुगतान से पहले चेक क्लीयरिंग के समय इसे क्रॉस-चेक किया जाएगा।

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देनी होगी ये जानकारी
पीएनबी ग्राहकों को पीपीएस के तहत ज्यादा मूल्य के चेक को क्लियर करने के लिए अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तारीख, राशि और लाभार्थी का नाम जैसे विवरण साझा करने होंगे।

कैसे दे सकते हैं जानकारी?
चेक के क्लीयरिंग के लिए प्रस्तुत करने से कम से कम 24 घंटे पहले इन जानकारियों को बैंक के साथ साझा करना होगा। ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग या अपनी होम ब्रांच के माध्यम से जानकारी साझा कर सकते हैं।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, PNB ने 1 जनवरी 2021 से CTS समाशोधन में प्रस्तुत 50,000 रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए PPS की शुरुआत की थी, जो अब 10 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए अनिवार्य हो गया है।

क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम (What is Positive Pay System)
पॉजिटिव पे सिस्टम में चेक की प्रमुख जानकारियों को बैंक को पुन: कंफर्म करना होता है। इसे पेमेंट प्रोसेसिंग के दौरान प्रस्तुत चेक के साथ क्रॉस-चेक किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने 1 जनवरी 2021 से प्रभावी चेक पेमेंट के सभी तरीकों जैसे कैश/ ट्रांसफर/ क्लीयरिंग के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू की है।

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