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RBI ने रद्द कर दिया यूपी के इस बैंक का लाइसेंस, चेक कर लें कहीं आपका भी तो नहीं है अकाउंट?

Updated Mar 22, 2022 | 11:34 IST

RBI cancels license of Uttar Pradesh based Bank: नियामक ने कहा कि पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की वित्तीय स्थिति बैंक को जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने की अनुमति नहीं देगी।

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RBI ने रद्द कर दिया यूपी के इस बैंक का लाइसेंस, चेक कर लें कहीं आपका भी तो नहीं है अकाउंट? (Pic: iStock)
मुख्य बातें
  • अगर इसे जारी रखने की अनुमति दी गई तो जनहित प्रभावित होगा: RBI
  • आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
  • पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है।

RBI cancels license of Uttar Pradesh based Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India, RBI) ने एक और सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह इस साल आरबीआई की कार्रवाई का सामना करने वाला चौथा बैंक है। बैंकिंग नियामक ने कानपुर स्थित पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Kanpur-based People's Co-operative Bank Limited) का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।

इस संदर्भ में आरबीआई ने कहा कि, 'सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों, उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और ऋणदाता के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।'

जमाकर्ताओं का क्या होगा?
परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक का जमा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार होगा। पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक को 'बैंकिंग' का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें जमा की स्वीकृति और पुनर्भुगतान शामिल है।

क्यों रद्द किया लाइसेंस?
आरबीआई ने कहा कि बैंक 21 मार्च, 2022 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देता है। इसमें कहा गया है कि लाइसेंस रद्द कर दिया गया था क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं। 

99 फीसदी जमाकर्ता DICGC से पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार
नियामक ने कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99 फीसदी से अधिक जमाकर्ता अपनी जमा राशि की पूरी राशि डीआईसीजीसी से प्राप्त करने के हकदार हैं। आरबीआई ने कहा कि 14 फरवरी, 2022 तक, डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18 ए के प्रावधानों के तहत कुल बीमित जमा राशि में से 6.97 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

इस साल इन बैंकों का लाइसेंस भी हुआ रद्द
मालूम हो कि इस साल सहकारी बैंकों पर आरबीआई की कार्रवाई का यह सबसे ताजा मामला है। इस साल आरबीआई ने तीन और सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया। इनमें सरजेरोदादा नायक शिराला सहकारी बैंक (Sarjeraodada Naik Shirala Sahakari Bank), इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक (Independence Co-operative Bank) और महाराष्ट्र स्थित मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (Mantha Urban Cooperative Bank) शामिल हैं।

इन बैंकों के जमाकर्ताओं को कितना पैसा मिलेगा वापस?
उनका बंद होना भी कमजोर पूंजी स्थिति और कमाई की संभावनाएं थीं। हाल के वर्षों में, सहकारी बैंकों पर आरबीआई का दबदबा जमाकर्ताओं के लिए एक चिंताजनक कारक के रूप में उभरा है, हालांकि बैंकिंग नियामक ग्राहकों को इसमें शामिल जोखिमों के खिलाफ चेतावनी देता रहता है। आरबीआई के मुताबिक तीनों मामलों में 99 फीसदी जमाकर्ताओं को उनका पैसा डीआईसीजीसी से वापस मिल जाएगा।

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