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ITR Filing: अब तक क्यों नहीं मिला इनकम टैक्स रिफंड? ये हो सकते हैं कारण

Updated Sep 15, 2022 | 11:50 IST

ITR Refund: अगर आपको अभी तक अपना आयकर रिफंड नहीं मिला है, तो चेक कर लें कि विभाग ने इसे प्रोसेस किया है या नहीं।

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ITR Filing: इनकम टैक्स रिफंड के लिए हैं परेशान, तो पढ़ें ये खबर (Pic: iStock)
मुख्य बातें
  • आईटीआर फाइलिंग के बाद इसे वेरिफाई करना भी जरूरी होता है।
  • आप आयकर रिफंड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
  • आईटीआर भरने में गलती हो जाने पर रिवाइज्ड ITR फाइल करें।

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2021-22 या निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख को एक महीने से भी ज्यादा समय हो गया है। कई लोगों ने 31 जुलाई 2022 की समय सीमा से पहले ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लिया था, फिर भी उन्हें अब तक रिफंड (Income Tax Refund) नहीं मिला है। इसके कई कारणों से हो सकते हैं। अगर आपने अपना आईटीआर समय सीमा से पहले दाखिल किया था और फिर भी आपको अपना रिफंड नहीं मिला है, तो यहां जानें इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं और यह अभी भी पेंडिंग क्यों है।

एक व्यक्ति को अपना आईटीआर प्रोसेस होने के बाद ही रिफंड प्राप्त होता है और टैक्स विभाग इसकी पुष्टि करता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर टैक्स विभाग प्रोसेस करने के बाद पुष्टि करता है कि आप आयकर रिटर्न के लिए पात्र हैं, तभी आपको रिफंड प्राप्त होगी।

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रिफंड नहीं मिला तो क्या करें टैक्सपेयर्स?
अगर आपके रिफंड की रिक्वेस्ट विफल हो गई है, तो आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax e-filing Portal) के माध्यम से आयकर रिफंड को फिर से जारी करने की रिक्वेस्ट करनी होगी। अगर आप 'नो रिकॉर्ड्स फाउंड' देखते हैं, तो हो सकता है कि आईटी विभाग ने अभी तक टैक्स रिफंड की जानकारी जारी नहीं की है।

बैंक अकाउंट का प्री वैलिडेशन
रिफंड नहीं मिलने का एक कारण आपके बैंक अकाउंट के प्री वैलिडेशन में गलती हो सकती है। चेक कर लें कि आपका पैन कार्ड (PAN Card) आपके बैंक अकाउंट से लेंक है या नहीं क्योंकि इससे रिफंड में देरी हो सकती है। ऐसे करें चेक (How to check PAN Card-Bank Account linking) -

  1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और यूजर आईडी और पासवर्ड से अकाउंट में लॉग इन करें।
  2. अब 'माई प्रोफाइल' पर क्लिक करें और 'मेरा बैंक अकाउंट' विकल्प चुनें।
  3. आप स्क्रीन पर प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट देख सकते हैं। यह आपको वह बैंक अकाउंट भी दिखाएगा, जिसे आपने आयकर रिफंड प्राप्त करने के लिए चुना है।

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बकाया मांग के लिए
अगर आपकी पिछले वित्तीय वर्ष से कोई बकाया मांग लंबित है, तो आपके आयकर रिफंड में भी देरी हो सकती है। अगर ऐसा है, तो आपका आयकर रिफंड उस मांग के खिलाफ समायोजित किया जाएगा। इसकी सूचना आपको धारा 143(1) के तहत जारी सूचना नोटिस (Intimation Notice) के माध्यम से दी जाएगी।

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