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Ram Mandir Donations : अयोध्या राम मंदिर निर्माण में चंदा देकर करें टैक्स की बचत, जानें इनकम टैक्स के नियम

Updated Aug 05, 2020 | 12:14 IST

Tax savings on donations for Ram temple: अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में चंदा देकर आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं। सीबीडीटी ने मई महीने में अधिसूचना जारी की थी।

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राम मंदिर के नाम पर चंदा देने से मिलेगी इनकम टैक्स में छूट
मुख्य बातें
  • भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए अयोध्या को 'दुल्हन' की तरह सजाया गया है
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा
  • राम मंदिर निर्माण में दान देने वालों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी

Tax savings on donations for Ram temple construction: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (05 अगस्त) अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन डायरेक्ट टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी लेकर आया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। अगर आप इमकम टैक्स में बचत चाहते हैं तो राम मंदिर निर्माण में चंदा दें आपको इनकम टैक्स  छूट मिलेगी। आपको यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत छूट मिलेगी। अब तक कई लोग दान दे चुके हैं। सरकार ने उन्हें छूट भी दी है। अगर आप छूट चाहते हैं तो इसके लिए आपको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देना होगा।

धारा 80G की तहत ऐसे मिलती है टैक्स में छूट

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस साल मई महीने में अधिसूचना जारी की थी। इसमें बताया गया था कि वह इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80G के तहत दान पर टैक्स छूट की मंजूरी दे रहा है। क्योंकि इसमें सार्वजनिक पूजा स्थल का निर्माण हो रहा है। सीबीडीटी ने अधिसूचना में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80G के सब-सेक्शन (2)के अंदर क्लॉस (बी) के तहत ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा करने की जगह अधिसूचित किया है और 50 प्रतिशत की सीमा तक छूट जी जाएगी, जो ट्रस्ट में दान करते हैं। ट्रस्ट की आय को पहले से ही इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत छूट दी गई है। यह छूट दूसरे अधिसूचित किए गए धार्मिक ट्रस्टों की तरह ही है।

यह छूट सभी धार्मिक ट्रस्ट के लिए नहीं है। किसी धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट को पहले सेक्शन 11 और 12 के तहत छूट के लिए आवेदन करना होता है जिसके बाद दान करने वाले लोगों को धारा 80G के तहत छूट की मंजूरी मिलती है। इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80G टैक्स योग्य आय पर पहुंचने से पहले सकल कुल आय से कटौती के रूप में विशेष रिलीफ फंड और धर्मार्थ संस्थानों को किए गए दान की अनुमति देती है। 

इस बात से सावधान रहें कि आप किसके लिए दान करते हैं, आप उन संस्थाओं को दान पर कोई कटौती का दावा नहीं कर पाएंगे जो आयकर विभाग द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित नहीं हैं। इसके अलावा, अधिसूचित संस्थाओं को दान पर भी, आप केवल निर्दिष्ट सूची के लिए दान पर 100% कटौती का दावा कर सकते हैं।

 

भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या को 'दुल्हन' की तरह सजाया गया है। भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले इस एतिहासिक भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। देश भर से दो सौ के करीब साधू संत और नामचीन हस्तियां शामिल हो रहे हैं।

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