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ध्यान दें! मार्च से पहले निपटाएं Aadhaar-PAN Card से जुड़ा से काम, वरना होगा भारी नुकसान

Updated Feb 22, 2022 | 12:25 IST

Aadhaar-PAN card Link online: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को सूचित किया था कि, '24 जनवरी 2022 तक 43.34 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा गया है।'

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Aadhaar-PAN card Link: ध्यान दें! मार्च से पहले निपटाएं Aadhaar-PAN Card से जुड़ा से काम, वरना होगा भारी नुकसान (Pic: iStock)
मुख्य बातें
  • एसबीआई ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी विशेष एफडी योजना की समय सीमा बढ़ाई थी।
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए SBI की WeCare फिक्स्ड डिपॉजिट योजना में निवेश की तारीख 30 सितंबर 2022 की गई है।
  • अगर आखिरी तारीख से पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया गया, तो भारी नुकसान हो सकता है।

Aadhaar-PAN card Link online: सरकारी क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों को चेतावनी देते हुए उन्हें किसी भी असुविधा से बचने के लिए मार्च के अंत से पहले अपने पैन (PAN Card) को अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने की सलाह दी है। अगर ग्राहक ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं, तो उन्हें बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में दिक्कत होगी।

एसबीआई ने ट्वीट कर दी सलाह
एसबीआई ने हाल ही में ट्वीट किया कि, 'हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें।' ऋणदाता ने आगे कहा कि 31 मार्च, 2022 तक आधार के साथ पैन नहीं जोड़े जाने पर पैन को अमान्य माना जाएगा।

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आप आसानी से आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। ये है इसका तरीका- (How to link Aadhaar with PAN Card)

  • घर लबैठ आधार को पैन से लिंक करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  • यहां Link Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करें।
  • अब अपना पैन, आधार नंबर और नाम भरें।
  • 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करें।
  • क्रेडेंशियल भरने के बाद, आईटी विभाग आधार में दर्ज जानकारी के अनुसार आपके नाम, जन्म तिथि और लिंग को मान्य करेगा। इसके बाद लिंकिंग का काम पूरा हो जाएगा।

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आधार-पैन नहीं किया लिंक, तो निष्क्रिय हो जाएगा पैन 
कोविड -19 महामारी (Covid-19) के कारण, पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा कई बार बढ़ाई गई है। फिलहाल यह समय सीमा 31 मार्च 2022 है। इस संबंध में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह भी बताया कि समय सीमा के बाद आधार से लिंक होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

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