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IPO में निवेश करने वालों के लिए अगले महीने से बदलेंगे नियम, अब ऐसे होगा फायदा

Updated Apr 06, 2022 | 13:15 IST

SEBI ने आईपीओ में पैसा लगाने वाले रिटेल इंवेस्टर्स को बड़ा तोहफा दिया है। यूपीआई पेमेंट्स को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) चलाता है।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
IPO में निवेश करने वालों के लिए अगले महीने से बदलेंगे नियम, अब ऐसे होगा फायदा

नई दिल्ली। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने इक्विटी शेयरों और कंवर्टिबल्स के सार्वजनिक निर्गम में आवेदन करने वाले इंडिविजुअल निवेशकों के लिए नियम में अहम बदलाव किया है, जो छोटे निवेशकों के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। सेबी ने कहा है कि निवेशक अब 5 लाख रुपये तक की आवेदन राशि के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल कर सकेंगे।

अगले महीने से लागू होंगे नियम
इसके साथ ही इन निवेशकों से बोली एवं आवेदन फॉर्म में यूपीआई आईडी देने के लिए भी कहा गया है। सिंडिकेट सदस्य, शेयर ब्रोकर, डिपॉजिटरी भागीदार और किसी निर्गम के पंजीयक तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट के जरिए फॉर्म जमा करने पर ऐसा करना होगा। सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि 1 मई, 2022 को या उसके बाद खुलने वाले सार्वजनिक निर्गमों के लिए नए दिशानिर्देश लागू होंगे।

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने दिसंबर में बढ़ाई थी सीमा
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बढ़ी हुई यूपीआई सीमा के साथ आवेदनों के प्रसंस्करण की सुविधा की समीक्षा की, जिसके बाद यह फैसला किया गया। एनपीसीआई ने दिसंबर, 2021 में इस सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया था।

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देश में बढ़ रही है UPI की पैठ
मालूम हो कि मार्च 2022 में पहली बार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface, UPI) के जरिए लेनदेन 5 अरब के आंकड़े को पार कर गया। मार्च का महीना खत्म होने से 2 दिन पहले ही यह मुकाम हासिल कर लिया गया था। जून 2016 में स्थापना के बाद से पेमेंट प्लैटफॉर्म ने लंबा सफर तय किया है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)

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