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Cryptocurrency News: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा- बिटकॉइन वैध है या नहीं?

Updated Feb 25, 2022 | 18:15 IST

Cryptocurrency News: पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो बाजार की कुल वॉल्यूम (कारोबार किए गए सिक्कों की कुल राशि) में 3.83 फीसदी की गिरावट आई और यह 117.08 अरब डॉलर रही।

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Cryptocurrency News: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा- बिटकॉइन वैध है या नहीं? (Pic: iStock)
मुख्य बातें
  • बिटकॉइन अभी भी 40,000 डॉलर के निशान से नीचे है।
  • वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप 10.36 फीसदी बढ़कर 1.74 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया।
  • गुरुवार को बिटकॉइन की कीमत धड़ाम हो गई थी।

Cryptocurrency News: शुक्रवार को बिटकॉइन की कीमत (Bitcoin price) में उछाल आया। खबर लिखने के समय तक CoinMarketCap के अनुसार, ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसी हरे रंग में कारोबार कर रही थीं। भले ही यूक्रेन पर रूस का आक्रमण वैश्विक सुर्खियों में बना हुआ हो, लेकिन आज शेयर बाजार और क्रिप्टो बाजार में उछाल है।

इतनी है बिटकॉइन की कीमत
शाम 5.58 बजे दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन 10 फीसदी से ज्यादा उछलकर 38,8854.99 पर थी। वहीं इस दौरान इथेरियम की कीमत 12.44 फीसदी बढ़ी और इसका दाम 2,667.59 डॉलर पर पहुंच गया।

बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करे सरकार: SC
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से शुक्रवार को कहा कि वह बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करे कि यह वैध या अवैध। मौजूदा समय में देश में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही इनका कोई नियमन है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी को कहा,' 'आपको अपना रुख स्पष्ट करना होगा।' खंडपीठ केंद्र सरकार के खिलाफ अजय भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वकील शोएब आलम ने भारद्वाज की मंजूर की गयी जमानत याचिका खारिज करने की मांग की।

87,000 बिटकॉइन से जुड़ा है मामला 
ऐश्वर्य भाटी ने खंडपीठ को बताया था कि यह मामला 87,000 बिटकॉइन से जुड़ा है और आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसे कई समन भेजे गये हैं। मामले की सुनवाई कर रहे जजों ने आरोपी को जांच अधिकारी से मुलाकात करने का निर्देश दिया और जांच में सहयोग करने के लिये कहा।

सुनवाई अगले चार सप्ताह के लिये स्थगित
इस पर खंडपीठ ने कहा कि यह अवैध है या नहीं। खंडपीठ ने साथ ही कहा कि प्रवत्र्तन निदेशालय ने गत साल जुलाई में स्थिति रिपोर्ट पेश की थी। खंडपीठ ने कहा कि जांच अधिकारी आरोपी के जांच में सहयोग करने के संबंध में स्थिति रिपोर्ट पेश करेंगे। मामले की सुनवाई अगले चार सप्ताह के लिये स्थगित कर दी गयी है।

खंडपीठ ने साथ ही कहा कि आरोपी के गिरफ्तार न करने का अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक मान्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश को मार्च 2020 में पलटा गया था।
(इनपुट एजेंसी- आईएएनएस)

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