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सोने में निवेश के कई विकल्प मौजूद, जानें इनपर कितना लगता है टैक्स

Updated Dec 20, 2021 | 16:53 IST

Tax On Gold: सोने में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आइए जानते हैं इनपर कितना टैक्स लगता है।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
सोने में निवेश के कई विकल्प मौजूद, जानें इनपर कितना लगता है टैक्स
मुख्य बातें
  • दुनिया भर के निवेशकों के लिए सोने में निवेश एक बहुत लोकप्रिय विकल्प रहा है।
  • कई निवेशक स्थिर रिटर्न के लिए सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने पर भरोसा करते हैं।
  • सोने को बेचने से पहले इसके कर प्रभावों के बारे में पता होना चाहिए।

Tax On Gold: सोने को कई रूपों में खरीदा जा सकता है- फिजिकल या भौतिक रूप में, जैसे आभूषण और सिक्कों में, मोबाइल वॉलेट के माध्यम से डिजिटल फॉर्म में (Digital Gold), या कागज के रूप में गोल्ड म्यूचुअल फंड (Gold Mutual Fund), गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में निवेश करके।

ऐसे समय में, जब पीली धातु ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है, हममें से कई लोग इससे अच्छा सौदा पाने के लिए इसे बेचना चाहेंगे। इसके अलावा, जो लोग इस आर्थिक संकट के दौरान तरलता का सामना कर रहे हैं और सोना बेचने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इसे बेचने के कर प्रभावों (Tax Implications) के बारे में पता होना चाहिए।

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भौतिक सोने पर कितना लगता है टैक्स?
सोने को भौतिक रूप में गहने, सिक्के और बार के रूप में रखा जा सकता है। कीमती धातु एक पूंजीगत संपत्ति (Capital Asset) है, इसलिए आपको अपने द्वारा अर्जित किसी भी पूंजीगत लाभ पर कर का भुगतान करना होगा।

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG): अगर आप खरीद की तारीख से 36 महीने (3 साल) से पहले सोना बेचते हैं, तो इससे होने वाली आय पर STCG के तौर पर टैक्स लगेगा। इन लाभों को आपकी सकल कुल आय में जोड़ा जाएगा और आपके आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाएगा।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG): जब सोने की खरीद और बिक्री के बीच की अवधि 36 महीने से अधिक हो, तो बिक्री से होने वाले लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सोने की संपत्ति की बिक्री से अर्जित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर लागू सरचार्ज और एजुकेशन सेस के साथ 20 फीसदी की टैक्स की दर होती है। 

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गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ पर कितना लगता है टैक्स?
अगर निवेश की तारीख और रिडेम्पशन की तारीख के बीच की अवधि तीन साल से कम है, तो पूंजीगत लाभ को अल्पकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसे व्यक्ति की सकल आय में जोड़ा जाएगा, और तदनुसार कर लगाया जाएगा। दूसरी ओर, यदि समय अवधि तीन वर्ष से अधिक है, तो इन लाभों को दीर्घकालिक माना जाएगा और इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20 फीसदी से अधिक उपकर लगाया जाएगा।

डिजिटल गोल्ड पर कितना लगता है टैक्स?
डिजिटल गोल्ड की बिक्री पर कैपिटल गेन पर भी फिजिकल गोल्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ की तरह ही टैक्स लगता है। इस पर ऊपर बताए गए नियम लागू होंगे।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर कितना लगता है टैक्स?
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर परिपक्वता तक कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। अगर इन्हें मैच्योरिटी से पहले बेचा जाता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर स्लैब दरों के अनुसार टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन के बाद 20.8 फीसदी टैक्स लगता है। हालांकि, अगर गोल्ड बॉन्ड लिस्टेड होते हैं, तो लॉन्ग टर्म को एक साल माना जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर हर साल अर्जित ब्याज पर आपकी स्लैब दरों के अनुसार कर लगता है।

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