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क्‍या है सीएम योगी की 'कन्‍या सुमंगला योजना', ऐसे करें ऑनलाइन-ऑफलाइन आवेदन

Updated Sep 02, 2020 | 08:44 IST

UP Kanya Sumangala Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार की योगी आदित्यनाथ सरकार ने  कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की। इसके तहत प्रदेश की बेटियों की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
UP CM Yogi Adityanath

UP Kanya Sumangala Yojana 2020 : उत्तर प्रदेश की बेटियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Scheme) की शु्रुआत की। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई पूरा खर्च यूपी सरकार उठाएगी। यानी पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देगी। इस योजना के तहत बेटियों को कुल 15000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का कुल बजट 1200 करोड़ रुपए रखा है। खास बात ये है कि अब किसी भी समय पर इस योजना के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। 

ऐसा माना जाता है कि कन्या सुमंगला योजना से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओ के सशक्तिकरण को भी मजबूती मिलेगी। यूपी सरकार ने राज्य की बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने और उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस योजना की शु्रुआत की है। सरकार का उद्देश्य है समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, भ्रूण हत्या को खत्म करना और समाज में लड़कियों के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग विकसित करना है।

यूपी कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी बातें

  1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  2. यूपी कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को कुल 15000 रुपए दिए जाएंगे।
  3. बेटियों को दी जाने वाली कुल धनराशि 6 समान किश्तों में दी जाएगी। 
  4. कन्याओं के परिवार की सालाना आय अधिकतम 3 लाख या इससे कम होनी चाहिए।
  5. योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों के परिवार में अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए।
  6. यदि किसी महिला को दूसरे प्रसव में जुड़वां बच्चे होते है तो संतान के रूप में बेटी को लाभ मिलेगा।
  7. अगर दूसरे प्रसव से दो जुड़वां लड़कियों होती है तो ऐसी अवस्था में तीनों बेटियों को लाभ मिलेगा।
  8. इस स्थिति में एक परिवार की तीन बेटियां लाभ उठा सकती हैं दो जुड़वा बेटियां तथा साथ में एक और बेटी।
  9. अगर किसी परिवार ने अनाथ बच्चियों को गोद लिया है तो गोद ली हुई दो बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। 
  10. इसी के साथ उस परिवार की दो और बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, इस प्रकार उस परिवार में 4 बेटियों इस योजना का लाभ उठा पाएंगी।

यूपी कन्या सुमंगला योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज होने चाहिए

  1. निवास प्रमाण पत्र
  2. राशन कार्ड
  3. वोटर आईडी कार्ड
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. बैंक अकाउंट
  6. मोबाइल नंबर
  7. पासपोर्ट साइज फोटो
  8. अगर बेटी गोद ली है तो गोद लेने का प्रमाण पत्र

यूपी कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाकर ऑन लाइन फॉर्म भरना होगा।
  2. योजना के लिए सेलेक्ट होने पर कुल 15000 रुपए सीधे लाभार्थी के बैंक अकॉउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी
  3. आवेदक के पास अपना बैंक अकाउंट  होना अनिवार्य है
  4. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा 
  5. इसके बाद होम पेज पर Citizen Service Portal का ऑप्शन दिखाई देगा।
  6. इसके बाद ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  7. विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जाएगा 
  8. इस पेज पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  9. रजिस्ट्रेशन से पहले आपको नियम दिखाई देंगे जिसके नीचे लिखा होगा मैं सहमत हूं पर क्लिक करना होगा। फिर एक नया पेज खुलेगा।
  10. फिर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम पता ,मोबाइल नंबर ,माता पिता का आधार नंबर भरना होगा।
  11. इसके बाद OTP डालकर वेरिफाई करना होगा। 
  12. सही OTP डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 
  13. जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा आपको यूजर आईडी मिल जाएगी।
  14. इसके बाद MKSY Portal Login करना होगा।
  15. लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा इससे आपका लॉगिन हो जाएगा।
  16. रेजिस्ट्रेशन होने के बाद कन्या रिजस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। 
  17. इस रिजस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी बेटी से सम्बंधित पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी।
  18. सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  19. अंत में सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  20. इस प्रकार आप यूपी कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते है।

यूपी कन्या सुमंगला योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ?

  1. जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। वे ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते है
  2. इस योजना के ऑफिस से आवेदन फॉर्म फ्री में प्राप्त कर सकते है।
  3. आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद सभी जानकारी को भरना होगा।
  4. सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे।
  5. इसके बाद आवेदन फॉर्म खंड विकास अधिकारी (विकास खंड अधिकारी), एसडीएम, परिवीक्षा अधिकारी, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी आदि के ऑफिस में जमा करना होगा।
  6. आवेदनों को संबंधित अधिकारी द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी (डीपीओ) को भेज दिया जाएगा। 
  7. डीपीओ सभी सूचनाओं को ऑनलाइन फीड करेगा और इन ऑफलाइन अनुप्रयोगों की आगे की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में की जाएगी।
  8. इस तरह आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।

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