- इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बाद इसका वेरिफिकेशन होता है।
- आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजता है।
- नोटिस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं होती है।
नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी। आयकर के नियमों के अनुसार, आयकर विभाग के लिए नोटिस जारी करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी, आयकर विभाग को उस वित्तीय वर्ष के अंत से 9 महीने के भीतर करदाता को इंटिमेशन नोटिस (Income Tax Intimation Notice) भेजना होता है जिसमें आईटीआर दाखिल किया गया है।
आईटीआर को प्रोसेस करते समय, कर विभाग गलतियों, टैक्स और ब्याज गणना, टैक्स पेमेंट, आदि की जांच करता है। आईटीआर प्रोसेस होने के बाद, आईटी विभाग धारा 143(1) के तहत नोटिस भेजता है। विभाग आपको अलग अनुभाग के तहत नोटिस भेज सकता है और अधिक जानकारी मांग सकता है।'
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नोटिस का पासवर्ड
इंटिमेशन नोटिस एक पासवर्ड प्रोटेक्ट्ड फाइल होती है। नोटिस को खोलने के लिए, पासवर्ड लोअर केस में आपका पैन और आपकी जन्म तिथि है। उदाहरण के लिए, अगर आपका पैन नंबर AAAAA0000A है और जन्म तिथि 2 जनवरी 1990 है, तो दस्तावेज खोलने का पासवर्ड aaaaa0000a2011990 होगा।
कैसे पढ़ें इंटिमेशन टैक्स नोटिस?
नोटिस खुलने के बाद, आपको सबसे पहले यह चेक चाहिए कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, पैन आदि सही है या नहीं। इसे चेक करने के बाद, अगला कदम विभाग की गणना के साथ आईटीआर में आपके द्वारा दी गई आयकर गणना को पढ़ना और मिलाना है।
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इंटिमेशन नोटिस में टेबल होता है। एक कॉलम में आपके द्वारा रिपोर्ट की गई आय होती है, जिसकी तुलना दूसरे कॉलम में आयकर विभाग की गणना होती है। आपकी आसानी के लिए दोनों कॉलम को साथ में प्रदर्शित किया जाता है। इनकम की जानकारी के साथ, इंटिमेशन नोटिस में आपके आईटीआर में द्वारा दावा की गई टैक्स सेविंग कटौती की जानकारी भी होती है।